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किसान 31 जुलाई तक करवा सकते हैं फसलों का बीमा: धीमान

Tue, 09 Jul 2019 10:48 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jul 2019 10:48 PM IST
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किसान 31 जुलाई तक करवा सकते हैं फसलों का बीमा: धीमान
farmer and FMCG

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बिलासपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विनय धीमान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने बताया कि मक्की व धान की फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया है कि सरकार द्वारा पहले से जारी योजना को सफल बनाने के लिए सभी माध्यमों से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित बनाएं ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें।
बताया कि मक्की व धान फसल की कुल बीमित राशि 30 हजार प्रति हेक्टेयर प्रीमियम क्रमश: 7 प्रतिशत व 3.50 प्रतिशत कुल राशि 2100 और 1 हजार 50 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। किसान द्वारा 2 प्रतिशत, 600 प्रति हेक्टेयर तथा 48 प्रति बीघा वहन की जाएगी। शेष राशि सरकार अनुदान के रूप में देगी। इस योजना के अंतर्गत मक्की व धान फसल के जोखिम जिनके कारण फसल का नुकसान होता है को आच्छादित किया जाएगा। बताया कि बाधित बुआई व रोपण जोखिम बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई व रोपण न होने एवं होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा।
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खड़ी फसल बुआई से लेकर कटाई तक गैर बाधित जोखिमों तथा सूखे लंबी शुष्क कृमि व रोग बाढ़ जल भराव तथा फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान में बीमा आच्छादन ऐसी फसलों को काटे जाने से अधिकतम दो सप्ताह के लिए चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के मामले में दिया जाता है। उन्होंने बताया कि स्थानीयकृत आपदाएं अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषि भूमि को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, भू-स्खलन और जलभराव के अभिचिहिन्त स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले नुकसान क्षति में सुरक्षा प्रदान करता है।
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उन्होंने जिला के किसानों से आह्वान किया है कि मक्की व धान की फसल का बीमा करवाने के लिए हल्का पटवारी से अपनी जमीन की जमाबंदी नकल व फसल प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत इसे अपनी लोकमित्र केंद्र में ले जाकर प्रपत्र भरकर जमा करवाएं तथा प्रीमियम की रसीद भी प्राप्त कर लें। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि फसल बीमा योजना से संबंधित अधिक जानकारी व शंका समाधान कें लिए न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक के नंबर 94636-89324 से संपर्क कर सकते हैं।

इस अवसर पर जिला राजस्व अधिकारी देवी राम, उपकृषि निदेशक कुलदीप पटियाल के अतिरिक्त जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक तथा संबंधित बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों तथा जिला सामुदायिक सेवा केंद्र के प्रबंधक उपस्थित रहे।
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