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मारपीट के दोषी आरोपी को 6 महीने की कैद
Updated Wed, 31 Oct 2018 11:55 PM IST
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दिल्ली हाईकोर्ट
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अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बिलासपुर प्रवीण चौहान ने मारपीट मामले में दोषी करार होने पर जीत राम को विभिन्न धाराओं के तहत 6 महीने की सजा और जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने जीत राम को धारा 323 के तहत 500 जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में 15 दिन साधारण कारावास और धारा 325 के तहत 1000 जुर्माना व 6 महीने साधारण कारावास तथा जुर्माना न अदा करने की सूरत में 15 दिन साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
मौजूदा केस पुष्पा देवी पुत्री हेमराज पत्ता अठवां की शिकायत में दर्ज हुआ था। 2 जून 2009 को इसके पति ने इसके साथ मारपीट की जिस कारण इसे काफी चोटें आ गई हैं। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 8 गवाहों के ब्यान करवाए। केस की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी नितेश गौत्तम ने की।
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बिलासपुर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बिलासपुर प्रवीण चौहान ने मारपीट मामले में दोषी करार होने पर जीत राम को विभिन्न धाराओं के तहत 6 महीने की सजा और जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने जीत राम को धारा 323 के तहत 500 जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में 15 दिन साधारण कारावास और धारा 325 के तहत 1000 जुर्माना व 6 महीने साधारण कारावास तथा जुर्माना न अदा करने की सूरत में 15 दिन साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
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मौजूदा केस पुष्पा देवी पुत्री हेमराज पत्ता अठवां की शिकायत में दर्ज हुआ था। 2 जून 2009 को इसके पति ने इसके साथ मारपीट की जिस कारण इसे काफी चोटें आ गई हैं। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 8 गवाहों के ब्यान करवाए। केस की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी नितेश गौत्तम ने की।
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