{"_id":"58d2c37c4f1c1b771d1a0fc5","slug":"yamuna-nagar-watssup-nomber-jari","type":"story","status":"publish","title_hn":"यातायात पुलिस ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर 7056728181","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यातायात पुलिस ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर 7056728181
अमर उजाला ब्यूरो, यमुनानगर।
Updated Thu, 23 Mar 2017 12:03 AM IST
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जिला यातायात पुलिस द्वारा स्मार्ट सिटी की तर्ज पर जिले में व्हाट्सएप नंबर 7056728181 जारी किया है। यह सेवा यातायात पुलिस की पहल का हिस्सा है, जो आम जनता के साथ अपने विचार सांझा करने के लिए शुरू की गई है।
एसपी राजेश कालिया ने बताया व्हाट्सएप नंबर पर यातायात नियमों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कहीं सड़क पर ट्रैफिक जाम या भीड़ लगी हो तो इसके बारे में भी उपरोक्त नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। यदि सड़क पर कोई दुर्घटना हो गई है तो कोई भी नागरिक इसकी सूचना दे सकता है, ताकि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को जल्द उपचार दिया जा सके और उसकी जान बचाई जा सके। उपरोक्त नंबर पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालक की फोटो, दिनांक, समय और उस स्थान का नाम लिखकर कानूनी कार्रवाई के लिए सूचना दी जा सकती है। कहा यदि कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है। इसकी सूचना उपरोक्त नंबर पर प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ मोटर अधिनियम की धारा-133 के तहत नियम तोड़ने वाले चालक वाहन के मालिक के पत्ते पर नोटिस भेज दिया जाएगा और ट्रैफिक नियम की उलंघन करने वाले चालक को ट्रैफिक थाने में पोस्टल चालन का भुगतान करना पड़ेगा।
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एसपी राजेश कालिया ने बताया व्हाट्सएप नंबर पर यातायात नियमों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कहीं सड़क पर ट्रैफिक जाम या भीड़ लगी हो तो इसके बारे में भी उपरोक्त नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। यदि सड़क पर कोई दुर्घटना हो गई है तो कोई भी नागरिक इसकी सूचना दे सकता है, ताकि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को जल्द उपचार दिया जा सके और उसकी जान बचाई जा सके। उपरोक्त नंबर पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालक की फोटो, दिनांक, समय और उस स्थान का नाम लिखकर कानूनी कार्रवाई के लिए सूचना दी जा सकती है। कहा यदि कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है। इसकी सूचना उपरोक्त नंबर पर प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ मोटर अधिनियम की धारा-133 के तहत नियम तोड़ने वाले चालक वाहन के मालिक के पत्ते पर नोटिस भेज दिया जाएगा और ट्रैफिक नियम की उलंघन करने वाले चालक को ट्रैफिक थाने में पोस्टल चालन का भुगतान करना पड़ेगा।
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