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अवैध कॉलोनी पर चला डीटीपी का पंजा
amar ujala beuro yamunanagar
Updated Thu, 17 Nov 2016 12:02 AM IST
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sf
- फोटो : sf
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रादौर के गांव छोटाबांस में करीब पांच एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर बुधवार को डीटीपी (जिला नगर योजनाकर) विभाग ने कार्रवाई की। इस दौरान जिला नगर योजनाकार अनिल नरवाल के नेतृत्व में विभागीय टीम ने कॉलोनी के लिए बनाई गईं मिट्टी की सड़कों समेत डाली गई सीवर पाइप लाइन को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया। मौके कानून व्यवस्था बनाए रखने को पुलिस बल सहित रादौर थाना प्रभारी और रादौर के तहसीलदार अशोक कुमार बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इस दौरान किसी तरह का विरोध नहीं हुआ और विभागीय कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हुई।
डीसी डॉ. एसएस फूलिया ने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र/अर्बन एरिया रादौर में पड़ने वाले गांव छोटाबांस में अनाधिकृत कॉलोनी विकसित की जा रहीा थी। इसकी सूचना पार जिला नगर योजनाकार विभाग ने कार्रवाई की। करीब पांच एकड़ क्षेत्रफल में अवैध कॉलोनी के लिए बनी मिट्टी की सड़कों व साथ में डाली गई सीवर पाइप लाइन को विभागीय टीम ने जेसीबी की मदद से तोड़ा दिया।
चूक कर्ताओं को अर्बन एरिया एक्ट नंबर-8 ऑफ 1975 के तहत नियामानुसार नोटिस जारी किए गए थे तथा चूक कर्ताओं दलजीत सिंह व जगमाल सिंह आदि द्वारा आदेशों की पालना नहीं की गई व भू-मालिकों द्वारा अवैध कॉलोनी की स्थापना करने से पहले आवश्यक अनुमति नहीं लेने के कारण अवैध कॉलोनी में तोड़-फोड़ की कार्रवाई की गई है।
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डॉ. एसएस फूलिया ने जन साधारण को सूचित करते हुए आदेश दिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई भी प्लॉट आदि की खरीद फरोख्त न करें और न ही अवैध निर्माण करे। यदि फिर भी कोई व्यक्ति अवैध निर्माण करता हुआ पाया गया तो वह उसके लिए स्वयं जिम्मेवार होगा।
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डीसी डॉ. एसएस फूलिया ने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र/अर्बन एरिया रादौर में पड़ने वाले गांव छोटाबांस में अनाधिकृत कॉलोनी विकसित की जा रहीा थी। इसकी सूचना पार जिला नगर योजनाकार विभाग ने कार्रवाई की। करीब पांच एकड़ क्षेत्रफल में अवैध कॉलोनी के लिए बनी मिट्टी की सड़कों व साथ में डाली गई सीवर पाइप लाइन को विभागीय टीम ने जेसीबी की मदद से तोड़ा दिया।
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चूक कर्ताओं को अर्बन एरिया एक्ट नंबर-8 ऑफ 1975 के तहत नियामानुसार नोटिस जारी किए गए थे तथा चूक कर्ताओं दलजीत सिंह व जगमाल सिंह आदि द्वारा आदेशों की पालना नहीं की गई व भू-मालिकों द्वारा अवैध कॉलोनी की स्थापना करने से पहले आवश्यक अनुमति नहीं लेने के कारण अवैध कॉलोनी में तोड़-फोड़ की कार्रवाई की गई है।
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डॉ. एसएस फूलिया ने जन साधारण को सूचित करते हुए आदेश दिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई भी प्लॉट आदि की खरीद फरोख्त न करें और न ही अवैध निर्माण करे। यदि फिर भी कोई व्यक्ति अवैध निर्माण करता हुआ पाया गया तो वह उसके लिए स्वयं जिम्मेवार होगा।