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Yamuna Nagar News: बस चालक, परिचालक से मारपीट के दोषियों को दो साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 01 Dec 2023 01:14 AM IST
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Two years imprisonment to those guilty of assaulting bus driver and conductor
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय आरपी सिंह की कोर्ट ने रोडवेज बस के चालक और परिचालक से मारपीट करने वाले प्राइवेट बस के तीन कर्मचारियों अमित उर्फ मीता, दीपक और अरविंद्र सिंह को दो साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। 12 मार्च 2023 को गांव चुहड़पुर कलां निवासी मनदीप सिंह ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह हरियाणा रोडवेज में चालक और पंकज परिचालक है। वे दोनों बस लेकर पंचकूला से साढौरा आ रहे थे। कालाअंब पहुंचे तो वहां प्राइवेट बस खड़ी थी। पंकज ने उसके चालक को कहा कि उनका समय ओवर हो गया है इसलिए वो बस लेकर आगे चला जाए। लेकिन वे बस लेकर नहीं गए। मनदीप और पंकज अपनी बस लेकर साढौरा की ओर चल दिए। जब वह साढौरा बस स्टैंड पर पहुंचे तो प्राइवेट बस के परिचालक जटपुरा निवासी अमित उर्फ मीता, साढौरा वाल्मीकि मोहल्ला निवासी दीपक और मारवा कलां निवासी अरविंद्र सिंह उर्फ डोन ने उनके साथ मारपीट की। शिकायत मिलने पर साढौरा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। कोर्ट ने इसी मामले में दोषियों को सजा सुनाई है।
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