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अठारह लोगों को ढाई साल की कैद
अमर उजाला यमुनानगर
Updated Thu, 06 Mar 2014 06:29 PM IST
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जगाधरी। तेजधार हथियार से हमला करने के 18 दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश बंसल की अदालत ने ढाई साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यू गुलाब नगर निवासी मोहन कुमार ने13 सिंतबर 2009 में इस मामले की शिकायत दी थी। कोर्ट में करीब चार साल तक चली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को न्यायाधीश ने अपना फैसला सुना दिया।
पुलिस के अनुसार 13 सिंतबर 2009 में न्यू गुलाब नगर निवासी मोहन कुमार ने शिकायत दी थी कि उसकी कालोनी के बलदेव, राजेश और उसके साथियों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी।
इसके बाद पुलिस ने उन्हें समझौते के लिए बुला लिया। जब वह कालोनी के मौजिज लोगों के साथ थाने में समझौते के लिए गया, तो इस दौरान प्रेमचंद, बिगपाल, इंद्रजीत, चुन्नी लाल, बलदेव राज,कृष्ण, प्रेमो देवी, मुनीष कुमारी,अमरजीत, जगजीत, रणजीत, सुभाष, गुरमेल, सुनील कुमार, तारो देवी, जगीरो देवी,रेखा, बतीता तथा अन्य ने उसके परिजनों पर तेजधार हथियार से हमला बोल दिया। इस हमले में उसकी मां अमरती देवी, पिता चंद्रपाल, चाचा सुमेर चंद, भाई सुमित सहित पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उस समय आरोपी उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए।
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पुलिस ने घायलों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने के अलावा अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। सरकारी वकील बीडी सोनी ने बताया कि न्यायाधीश रजनीश बंसल ने दोनों पक्षों की दलीलों की सुनवाई के बाद बुधवार को अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने 18 दोषियों को ढाई साल कैद व दो हजार का जुर्माना और जान से मारने की धमकी देने पर दो साल की कैद तथा दो हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
परमेश
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पुलिस के अनुसार 13 सिंतबर 2009 में न्यू गुलाब नगर निवासी मोहन कुमार ने शिकायत दी थी कि उसकी कालोनी के बलदेव, राजेश और उसके साथियों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी।
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इसके बाद पुलिस ने उन्हें समझौते के लिए बुला लिया। जब वह कालोनी के मौजिज लोगों के साथ थाने में समझौते के लिए गया, तो इस दौरान प्रेमचंद, बिगपाल, इंद्रजीत, चुन्नी लाल, बलदेव राज,कृष्ण, प्रेमो देवी, मुनीष कुमारी,अमरजीत, जगजीत, रणजीत, सुभाष, गुरमेल, सुनील कुमार, तारो देवी, जगीरो देवी,रेखा, बतीता तथा अन्य ने उसके परिजनों पर तेजधार हथियार से हमला बोल दिया। इस हमले में उसकी मां अमरती देवी, पिता चंद्रपाल, चाचा सुमेर चंद, भाई सुमित सहित पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उस समय आरोपी उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए।
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पुलिस ने घायलों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने के अलावा अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। सरकारी वकील बीडी सोनी ने बताया कि न्यायाधीश रजनीश बंसल ने दोनों पक्षों की दलीलों की सुनवाई के बाद बुधवार को अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने 18 दोषियों को ढाई साल कैद व दो हजार का जुर्माना और जान से मारने की धमकी देने पर दो साल की कैद तथा दो हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
परमेश