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दुष्कर्म कर हत्या करने के दो आरोपी दोषी करार, 20 जुलाई को सुनाई जाएगी सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Jul 2021 02:36 AM IST
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two accused convicted
एडीजे नेहा नोहरिया की कोर्ट ने जगाधरी के एक गांव में घर में अकेली रह रही महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या करने और लूटपाट करने के आरोपी जगाधरी के गुलाब नगर निवासी विनोद उर्फ मिठू और ऋषिपाल को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 20 जुलाई को दोनों दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। दोनों ने पहले भी कई वारदातों को अंजाम दिया है। इस मामले में दोनों जमानत पर आए हुए थे। फरवरी 2018 में आरोपियों ने पड़ोस में रहने वाली महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद घर में लूटपाट भी की थी। इस केस की करीब तीन साल से सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को दोनों को दोषी करार दिया गया।
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ये था मामला
जगाधरी की एक कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने जगाधरी पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 56 साल की बहन 30 साल पहले पति से विवाद होने के बाद पड़ोस में अकेली रहती थी। बहन की दो बेटियां हैं और उनकी शादी हो चुकी हैं। वह बिलासपुर बीडीपीओ आफिस में कार्यरत थी। पांच फरवरी 2018 की सुबह करीब 10 बजे वह अपनी बहन के घर के आगे से निकल रहा था तो उसके घर का गेट आधा खुला था। शक होने पर उसने आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं आया। वह अंदर गया तो उसने देखा कि वह मृत पड़ी थी। बहन का एक पैर बांधा हुआ था और वह अर्धनग्न अवस्था में थी। उसने आरोप लगाया था कि किसी ने उसकी बहन के घर में लूटपाट के बाद उसके साथ गलत काम कर हत्या की है। इस मामले में जगाधरी पुलिस ने पांच फरवरी 2018 को धारा 376 और 460 में केस दर्ज किया था। करीब दो माह बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में उन्होंने वारदात को अंजाम देना कबूला था। तभी से मामला कोर्ट में चल रहा था। 20 जुलाई को दोनों दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।
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