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Yamuna Nagar News: पुलिस टीम पर पथराव के दो आरोपी दोषी करार
Tue, 25 Aug 2026 01:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Tue, 25 Aug 2026 01:28 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता की अदालत ने पुलिस टीम के साथ मारपीट, धक्का-मुक्की और पथराव के मामले में आनंद कॉलोनी निवासी विक्रांत उर्फ बग्गा और तरुण कुमार को दोषी करार दिया है। दोनों को मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने मामले में चार आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
थाना शहर यमुनानगर पुलिस को हमीदा कॉलोनी निवासी चांद तारा ने 12 जनवरी 2020 को शिकायत दी थी। शिकायत ने बताया था कि उसके भाई आसिफ का विक्रांत उर्फ बग्गा के साथ पहले झगड़ा हुआ था। 11 जनवरी की रात वह अपने भाई आसिफ और बेटे साहिल के साथ जा रही थी। इसी दौरान विक्रांत उर्फ बग्गा ने रंजिश के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। झगड़े की सूचना मिलने पर हमीदा पुलिस चौकी से एएसआई लखविंद्र मसीह सहित पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। आरोप था कि इस दौरान आरोपियों ने पुलिसकर्मियों के साथ भी धक्का-मुक्की की और पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। पथराव में कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने विक्रांत उर्फ बग्गा और तरुण कुमार को दोषी करार दिया। वहीं अदालत ने नदीम उर्फ शंटी, मीना, रजत उर्फ अमित, कर्ण सिंह को बरी कर दिया।
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यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता की अदालत ने पुलिस टीम के साथ मारपीट, धक्का-मुक्की और पथराव के मामले में आनंद कॉलोनी निवासी विक्रांत उर्फ बग्गा और तरुण कुमार को दोषी करार दिया है। दोनों को मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने मामले में चार आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
थाना शहर यमुनानगर पुलिस को हमीदा कॉलोनी निवासी चांद तारा ने 12 जनवरी 2020 को शिकायत दी थी। शिकायत ने बताया था कि उसके भाई आसिफ का विक्रांत उर्फ बग्गा के साथ पहले झगड़ा हुआ था। 11 जनवरी की रात वह अपने भाई आसिफ और बेटे साहिल के साथ जा रही थी। इसी दौरान विक्रांत उर्फ बग्गा ने रंजिश के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। झगड़े की सूचना मिलने पर हमीदा पुलिस चौकी से एएसआई लखविंद्र मसीह सहित पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। आरोप था कि इस दौरान आरोपियों ने पुलिसकर्मियों के साथ भी धक्का-मुक्की की और पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। पथराव में कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की।
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मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने विक्रांत उर्फ बग्गा और तरुण कुमार को दोषी करार दिया। वहीं अदालत ने नदीम उर्फ शंटी, मीना, रजत उर्फ अमित, कर्ण सिंह को बरी कर दिया।
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