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Yamuna Nagar News: टोयोटा कंपनी और डीलर पर जुर्माना
Thu, 10 Apr 2025 12:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Thu, 10 Apr 2025 12:29 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। नई खरीदी गई कार में बार बार इंजन आयल कम होने की शिकायत दूर न करने पर उपभोक्ता फोरम ने टोयोटा कंपनी और उसके डीलर ग्लोब टोयोटा ऑटोमोबाइल पर 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही उपभोक्ता की कार का इंजन बदलने पर आदेश भी दिया है।
टोयोटा कंपनी फोरम के आदेश के 45 दिनों के भीतर जुर्माना नहीं देगी तो नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा। पटेल नगर निवासी सुरेंद्र सिंह ने वर्ष 2019 में ग्लोब टोयोटा ऑटोमोबाइल से इटियोस कार खरीदी थी। कुछ समय बाद ही कार के इंजन में तकनीकी खराबी आने लगी।
चेक करवाने पर पता चला कि कार के इंजन में इंजन ऑयल का स्तर कम हो रहा है। सुरेंद्र सिंह ने कई बार कंपनी के सर्विस सेंटर में भी कार चेक करवाई, लेकिन कार की यह खराबी दूर नहीं हुई। इसके बाद सुरेंद्र सिंह ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी। फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपभोक्ता सुरेंद्र सिंह के पक्ष में फैसला सुना दिया।
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यमुनानगर। नई खरीदी गई कार में बार बार इंजन आयल कम होने की शिकायत दूर न करने पर उपभोक्ता फोरम ने टोयोटा कंपनी और उसके डीलर ग्लोब टोयोटा ऑटोमोबाइल पर 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही उपभोक्ता की कार का इंजन बदलने पर आदेश भी दिया है।
टोयोटा कंपनी फोरम के आदेश के 45 दिनों के भीतर जुर्माना नहीं देगी तो नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा। पटेल नगर निवासी सुरेंद्र सिंह ने वर्ष 2019 में ग्लोब टोयोटा ऑटोमोबाइल से इटियोस कार खरीदी थी। कुछ समय बाद ही कार के इंजन में तकनीकी खराबी आने लगी।
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चेक करवाने पर पता चला कि कार के इंजन में इंजन ऑयल का स्तर कम हो रहा है। सुरेंद्र सिंह ने कई बार कंपनी के सर्विस सेंटर में भी कार चेक करवाई, लेकिन कार की यह खराबी दूर नहीं हुई। इसके बाद सुरेंद्र सिंह ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी। फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपभोक्ता सुरेंद्र सिंह के पक्ष में फैसला सुना दिया।
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