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Yamuna Nagar News: नौंवी कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की कैद
Wed, 19 Apr 2023 01:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Wed, 19 Apr 2023 01:59 AM IST
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यमुनानगर। फास्ट ट्रैक अदालत ने नौवीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ करने और धमकी देने के दोषी गांव ककडौनी निवासी गौरव शर्मा उर्फ बग्गा को तीन साल की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी वकील गुलदेव टंडन के अनुसार, पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया गया था कि 14 साल की बेटी नौंवी कक्षा में पढ़ती है। 24 फरवरी 2022 को बेटी घर से स्कूल के लिए गई थी। बिलासपुर बस स्टैंड के पास गांव ककडौनी निवासी गौरव शर्मा उर्फ बग्गा आया और बेटी को अपनी कार में बैठाने लगा। बेटी किसी तरह से उससे छूटकर घर आई। इसके बाद वह लगातार उसकी बेटी को परेशान कर रहा था। एक दिन वह उनके घर पर भी आया था और जान से मारने की धमकी देकर गया था। आरोपी के परिजनों को युवक की हरकत से अवगत कराया गया तो पंचायत हुई थी। तब उसके परिवार के लोगों ने कहा था कि आगे से वह पीछा नहीं करेगा, लेकिन वह नहीं माना और उनकी बेटी को परेशान करता रहा। इस शिकायत पर बिलासपुर पुलिस ने 26 फरवरी को गौरव पर केस दर्ज किया था। अब अदालत ने फैसला सुनाया है।
सरकारी वकील गुलदेव टंडन के अनुसार, पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया गया था कि 14 साल की बेटी नौंवी कक्षा में पढ़ती है। 24 फरवरी 2022 को बेटी घर से स्कूल के लिए गई थी। बिलासपुर बस स्टैंड के पास गांव ककडौनी निवासी गौरव शर्मा उर्फ बग्गा आया और बेटी को अपनी कार में बैठाने लगा। बेटी किसी तरह से उससे छूटकर घर आई। इसके बाद वह लगातार उसकी बेटी को परेशान कर रहा था। एक दिन वह उनके घर पर भी आया था और जान से मारने की धमकी देकर गया था। आरोपी के परिजनों को युवक की हरकत से अवगत कराया गया तो पंचायत हुई थी। तब उसके परिवार के लोगों ने कहा था कि आगे से वह पीछा नहीं करेगा, लेकिन वह नहीं माना और उनकी बेटी को परेशान करता रहा। इस शिकायत पर बिलासपुर पुलिस ने 26 फरवरी को गौरव पर केस दर्ज किया था। अब अदालत ने फैसला सुनाया है।
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