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तीन गोतस्करों को हत्या के प्रयास के मामले में पांच-पांच साल कैद की सजा
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तीन गोतस्करों की हत्या के प्रयास के दोषियों को पांच-पांच साल कैद
गोतस्करी करने व गोली चलाकर जानलेवा हमला करने के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार
धान की फसल मंडी में लेकर जा रहे किसान को भी मारी थी गोली
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। गोतस्करी करने व गोली चलाकर जानलेवा हमला करने के आरोप में गिरफ्तार तीन गोतस्करों को एडिशनल सेशन जज अमरेंद्र शर्मा की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।
यूपी के जिला सहारनपुर के गांव दुमझेड़ा निवासी गोतस्कर मीर अहमद उर्फ गोला, जिसान उर्फ चीनी, दिलशाद उर्फ दिला पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दिलशाद को धारा-279 में छह माह व 500 रुपये जुर्माने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। जबकि मीर अहमद को आर्म्स एक्ट में एक साल की सजा व एक हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
ये था मामला : सहारनपुर हाईवे पर कलानौर नाका पर 31 अक्टूबर 2016 की रात पुलिस कर्मचारी पारस व आजाद सिंह ड्यूटी पर थे। तभी गांव सुलतानपुर निवासी अब्दुल व रिषीपाल घायल अवस्था में पुलिस चौकी में आए। दोनों को सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां से रिषीपाल को पीजीआई रेफर कर दिया था। अब्दुल ने पुलिस को बताया था कि वह किराए पर ट्रैक्टर-ट्राली चलाता है। उसने रिषीपाल की धान छछरौली अनाज मंडी में लेकर आने के लिए लोड की थी । दोनों छछरौली के लिए चले थे। जब कलानौर चौकी के पास रेलवे के अंडरब्रिज से निकलने लगे तो वहां पर ट्रॉली फंस गई थी। तभी एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी वहां पर आई। उसके पीछे दूसरी गाड़ी आई। दोनों में गोलियां चली। इसमें गोली रिषीपाल को लग गई जिससे वह झाड़ियों में गिर गया। इस दौरान दोनों गाड़ियों में सवार लोग गाड़ियां लेकर फरार हो गए। उसे पता चला कि महिंद्रा पिकअप गाड़ी में गोवंश थे। तस्कर उन्हें गोकशी के लिए यूपी लेकर जा रहे थे। उनके पीछे गोरक्षक लगे हुए थे। तस्करों ने उन पर गोलियां चलाई तो गोली रिषीपाल को भी लगी । इस शिकायत पर पुलिस ने हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने तस्करों की गाड़ी को बरामद कर लिया था। उसमें पांच गोवंश थे जिनमें से एक की मौत हो चुकी थी। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दिलशाद उर्फ दिला, चीनी उर्फ जिसान, गोला उर्फ मीर हसन को गिरफ्तार कर लिया था।
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गोतस्करी करने व गोली चलाकर जानलेवा हमला करने के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार
धान की फसल मंडी में लेकर जा रहे किसान को भी मारी थी गोली
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। गोतस्करी करने व गोली चलाकर जानलेवा हमला करने के आरोप में गिरफ्तार तीन गोतस्करों को एडिशनल सेशन जज अमरेंद्र शर्मा की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।
यूपी के जिला सहारनपुर के गांव दुमझेड़ा निवासी गोतस्कर मीर अहमद उर्फ गोला, जिसान उर्फ चीनी, दिलशाद उर्फ दिला पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दिलशाद को धारा-279 में छह माह व 500 रुपये जुर्माने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। जबकि मीर अहमद को आर्म्स एक्ट में एक साल की सजा व एक हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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ये था मामला : सहारनपुर हाईवे पर कलानौर नाका पर 31 अक्टूबर 2016 की रात पुलिस कर्मचारी पारस व आजाद सिंह ड्यूटी पर थे। तभी गांव सुलतानपुर निवासी अब्दुल व रिषीपाल घायल अवस्था में पुलिस चौकी में आए। दोनों को सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां से रिषीपाल को पीजीआई रेफर कर दिया था। अब्दुल ने पुलिस को बताया था कि वह किराए पर ट्रैक्टर-ट्राली चलाता है। उसने रिषीपाल की धान छछरौली अनाज मंडी में लेकर आने के लिए लोड की थी । दोनों छछरौली के लिए चले थे। जब कलानौर चौकी के पास रेलवे के अंडरब्रिज से निकलने लगे तो वहां पर ट्रॉली फंस गई थी। तभी एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी वहां पर आई। उसके पीछे दूसरी गाड़ी आई। दोनों में गोलियां चली। इसमें गोली रिषीपाल को लग गई जिससे वह झाड़ियों में गिर गया। इस दौरान दोनों गाड़ियों में सवार लोग गाड़ियां लेकर फरार हो गए। उसे पता चला कि महिंद्रा पिकअप गाड़ी में गोवंश थे। तस्कर उन्हें गोकशी के लिए यूपी लेकर जा रहे थे। उनके पीछे गोरक्षक लगे हुए थे। तस्करों ने उन पर गोलियां चलाई तो गोली रिषीपाल को भी लगी । इस शिकायत पर पुलिस ने हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने तस्करों की गाड़ी को बरामद कर लिया था। उसमें पांच गोवंश थे जिनमें से एक की मौत हो चुकी थी। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दिलशाद उर्फ दिला, चीनी उर्फ जिसान, गोला उर्फ मीर हसन को गिरफ्तार कर लिया था।
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