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सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगा पूर्णत: प्रतिबंध, इस्तेमाल करने व बेचने वालों पर होगी कार्रवाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jun 2022 02:18 AM IST
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There will be a complete ban on single use plastic, action will be taken against those who use and sellThere will be a complete ban on single use plastic, action will be taken against those who use and sell
यमुनानगर। एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) के इस्तेमाल, भंडारण और बिक्री पर पूर्णत: रोक होगी। ट्विनसिटी में सिंगल यूज प्लास्टिक के पूर्णतया प्रतिबंध को लेकर अतिरिक्त निगमायुक्त धीरज कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें उन्होंने अधिकारियों को कमेटी का गठन कर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने को लेकर शहरवासियों को जागरूक करने व चालान की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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बैठक में अतिरिक्त निगमायुक्त धीरज कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर आम जन को जागरूक करने के लिए शहर के मुख्य स्थानों पर होर्डिंग लगाए जाए। डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। निगम क्षेत्र में आने वाले सभी बैंकेट हॉल, रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल आदि के संचालकों को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने के लिए आगाह किया जाए। निगम क्षेत्र के सभी दुकानदारों, रेहड़ी वालों व संबंधित एसोसिएशनों को इसके इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध की जानकारी देकर इसका इस्तेमाल न करने के लिए जागरूक किया जाए। डोर टू डोर कचरा उठाने वाले वाहनों पर जागरुकता हेतु मुनादी करवाना सुनिश्चित किया जाए। निगमायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर हुई बैठक में उप निगम आयुक्त अशोक कुमार, मुख्य सफाई निरीक्षक सुरेंद्र चोपड़ा व मुख्य सफाई निरीक्षक हरजीत सिंह शामिल थे।
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कमेटी का किया गठन
सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए बैठक में कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से संपर्क कर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई करेगी। निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसी कटलेरी आइटम, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, पॉलिथीन, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक जुलाई से इन्हें बेचने व इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जल्द ही नगर निगम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर छापामारी करेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर चालान के साथ साथ संबंधित का सामान जब्त किया जाएगा।
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