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Yamuna Nagar News: अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Feb 2024 02:02 AM IST
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The person guilty of kidnapping and rape gets 20 years imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की कैद और एक लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


जनवरी 2023 को जगाधरी के एक कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति ने जगाधरी शहर पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 15 साल की बेटी घर से स्कूल गई थी। लेकिन छुट्टी के बाद घर नहीं लौटी। तलाश करने पर उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने आईपीसी की धारा 365 के तहत केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। 11 जनवरी को पुलिस ने लड़की को यूपी के बागपत से बरामद कर लिया था। लड़की ने पुलिस को बताया कि उसे उनकी कॉलोनी का ही रहने वाला 19 साल का युवक उसे अपने साथ ले गया था और वहीं आरोपी ने उसके साथ रेप किया। बाद में पुलिस ने आरोपी को रेलवे स्टेशन यमुनानगर के पास से काबू कर लिया था। इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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