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Yamuna Nagar News: बेटी की हत्या करने को दोषी पिता को उम्रकैद, 25 हजार रुपये जुर्माना

Sun, 01 Feb 2026 01:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 01 Feb 2026 01:05 AM IST
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The father, convicted of murdering his daughter, has been sentenced to life imprisonment and fined 25,000 rupees
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। ऑनर किलिंग के एक जघन्य मामले में अदालत ने कड़ा संदेश देते हुए दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुखदा प्रीतम की अदालत ने गांव नाहरपुर निवासी विजय कुमार को अपनी ही बेटी की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह मामला 26 फरवरी 2023 का है। जगाधरी पुलिस ने मृतका की मां की शिकायत पर विजय कुमार और उसके भाई सुशील के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने मजबूत वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। एफएसएल रिपोर्ट में मृतका के नाखूनों से विजय कुमार का डीएनए मिलने की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई।
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वहीं, घटना के बाद मृतका का मोबाइल फोन स्विच ऑफ किया जाना भी अभियोजन पक्ष के लिए अहम कड़ी साबित हुआ। अदालत में सात सितंबर 2023 को चार्ज फ्रेम किए गए। इसके बाद कुल 67 सुनवाइयों के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाह पेश किए गए।
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सजा के दौरान दोषी विजय कुमार ने अदालत से रहम की गुहार लगाते हुए पारिवारिक जिम्मेदारियों का हवाला दिया। इस पर अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि व्यक्तिगत परिस्थितियां कानून से ऊपर नहीं हो सकतीं। बेटी की हत्या जैसे जघन्य अपराध में किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती। अदालत का यह फैसला ऑनर किलिंग के खिलाफ समाज के लिए एक सख्त और स्पष्ट संदेश माना जा रहा है।
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