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सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त नहीं हो पाया जिला

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 06 Aug 2022 01:27 AM IST
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The district could not be free from single use plastic
केंद्र सरकार ने एक जुलाई को सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। प्रशासन प्रतिबंध के एक माह बाद भी जिले को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति नहीं दिला सका है।
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शहरी क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने के लिए नगर निगम ने जगाधरी व यमुनानगर जोन में दो टीमें बना रखी हैं। दोनों टीमें बाजारों में जाकर दुकानों के चालान तो काट रही हैं, फिर भी इसके प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लग पाया। अधिकारियों द्वारा दुकानों पर पकड़ी जा रही पॉलिथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक से यह तय लग रहा है कि इसे पूरी तरह से मुक्ति पाने में प्रशासन को अभी कई महीनों का समय लग जाएगा।
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नगर निगम की दो टीमों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने के बाद केवल 10 दिन ही कार्रवाई की। इन 10 दिन में टीमों 115 दुकानदारों के चालान किए। दुकानदारों से एक लाख 57 हजार रुपये जुर्माना भी वसूला गया। 10 में से पांच दिन तो ऐसे रहे जिनमें दो टीमें दिनभर में 10 चालान भी नहीं काट सकी।
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ग्रामीण क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध तो नहीं लगा, उल्टा इसके रेट जरूर बढ़ गए हैं। लोग अपने घरों में धार्मिक आयोजनों व शादी समारोह के लिए बाजार से डिस्पोजल गिलास, चम्मच, प्लेट व अन्य प्रतिबंधित सामान लेने जाते हैं तो दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके लिए लोगों को अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। महंगा बेचने पर दुकानदारों का तर्क है कि सरकार ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। उनके पास जो सामान थोक में आ रहा है वह महंगा मिल रहा है। इसलिए उन्हें भी महंगा ही बेचना पड़ रहा है। प्लास्टिक के 100 गिलास पहले 30 रुपये में मिलते थे, अब इनका रेट बढ़कर 50 रुपये हो गया है। इसी तरह एक चम्मच भी 50 पैसे का हो गई है। कार्रवाई से बचने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक से बना सामान दुकान के बजाय कहीं और रखा जाता है। जब कोई खरीदते आना है तो उसे वहां से उठाकर दे दिया जाता है।

डीसी पार्थ गुप्ता का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इसे बेचने वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। शहर में भी चेकिंग के लिए टीमें बनाई हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह सिंगल यूज प्लास्टिक बाजार से न खरीदें, क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान होता है।
तारीख चालान जुर्माना
06 जुलाई 14 31000
12 04 2000
15 03 1500
18 07 10000
25 09 9000
27 24 45000
28 14 8000
29 03 5000
02 अगस्त 15 8500
04 22 37500
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