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दहेज हत्या के दोषी को दस साल का कठोर कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 07 Jun 2022 01:27 AM IST
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Ten years rigorous imprisonment for dowry death
यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नेहा नौहरिया की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति कीर्ति नगर निवासी रामू को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने दो हजार जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। शहर थाना पुलिस ने मामले में तीन नवंबर 2020 को रामू पर दहेज हत्या समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। तब से मामला अदालत में चल रहा था।
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पानीपत की देसराज कॉलोनी निवासी मनोज ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उन्होंने अपनी बहन प्रीति की शादी 19 जून 2020 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला के गांव पुरेअंगद निवासी रामू से की थी। इसके बाद वह यमुनानगर की कीर्ति नगर कॉलोनी में आकर रहने लग गया था। शादी के कुछ दिनों के बाद रामू ने उसकी बहन के साथ दहेज को लेकर मारपीट शुरू कर दी। रामू अक्सर उसकी बहन को दहेज में मोटरसाइकिल और चेन लेकर आने का ताना मारता था। हालांकि उन्होंने कई बार रामू को पंचायती तौर पर समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। शिकायतकर्ता के मुताबिक उन्होंने दीपावली के आसपास रामू की डिमांड पूरी करने का आश्वासन भी दिया था। बावजूद इसके रामू ने उसकी बहन के साथ निरंतर मारपीट जारी रखी। तीन नवंबर- 2020 की सुबह करीब 11 बजे उन्हें फोन पर सूचना मिली कि प्रीति की मौत हो गई है। जब वे अस्पताल पहुंचे तो वह मृत पड़ी थी। पुलिस ने मनोज की शिकायत पर दहेज हत्या व दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने चार नवंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तब से अदालत में मामला चल रहा था। अब अदालत ने सजा सुनाई है।
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