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Yamuna Nagar News: जानलेवा हमले के छह दोषियों को सात साल की कैद

Thu, 03 Apr 2025 02:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 03 Apr 2025 02:42 AM IST
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Six accused of murderous attack sentenced to seven years imprisonment
यमुनानगर। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह की अदालत ने लगभग तीन साल पहले युवक पर जानलेवा हमला करने के छह दोषियों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। सभी पर 67-67 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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कनीपला निवासी कमलजीत सिंह उर्फ कम्मा ने एक मई 2022 को साढ़ौरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 10-15 दिन पहले कनीपला निवासी रिक्की से पैसों के लेनदेन को लेकर फोन पर गाली गलौज हुई थी। एक मई को जब वह अपने गांव में दूध की डेयरी के पास बैठा था, तभी दो कारों में सवार होकर 8-10 युवक आए थे। कारों से उतरते ही हमलावरों ने डंडों, तलवार व लोहे के पाइप से उस पर हमला कर दिया। हमलावरों ने उसकी टांगों में तलवार से मारकर जानलेवा हमला किया।
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एक मई 2022 को साढ़ौरा थाना पुलिस ने छह युवकों को नामजद करते हुए केस दर्ज किया था। तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। अब अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले में मछरौली निवासी बलजिंद्र सिंह, शिवपुरी बी कॉलोनी निवासी मनवीर, सलेमपुर बांगर निवासी मनजिंद्र, पंजेटों गांव निवासी भीम सिंह, कनीपला गांव निवासी रिक्की व सादिकपुर टपरियां निवासी इश्क खान को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। संवाद
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