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Yamuna Nagar News: उच्चतम न्यायालय की विशेष लोक अदालत के लिए कराएं पंजीकरण
Sun, 28 Jun 2026 02:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Sun, 28 Jun 2026 02:40 AM IST
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जगाधरी। उच्चतम न्यायालय की विशेष लोक अदालत लगाई जा रही है। यह अदालत 21 से 23 अगस्त लगाई जाएगी। इसका उद्देश्य लंबित मामलों का मध्यस्थता व सहमति से त्वरित व सौहार्दपूर्ण निपटारा करना है। जिन पक्षकारों के मामले उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं, वे अपने मामलों को विशेष समाधान समारोह में सूचीबद्ध करवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) सुमित्रा कादियान ने बताया कि सुनवाई से पहले प्रशिक्षित मध्यस्थों द्वारा पक्षकारों के बीच समझौते के प्रयास किए जाएंगे। विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस, धन वसूली, समझौता योग्य आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम एवं रोजगार विवाद, पारिवारिक विवाद, किराया, भरण-पोषण, भूमि अधिग्रहण, सेवा, राजस्व और अन्य उपयुक्त मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी पक्ष का मामला सूची में शामिल नहीं है, तो वह उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट या निर्धारित गूगल फॉर्म से अपना विवरण भेजकर मामले को सूचीबद्ध करवा सकता है। अधिक जानकारी के लिए अधिवक्ता एवं पक्षकार अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी पक्ष का मामला सूची में शामिल नहीं है, तो वह उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट अथवा निर्धारित गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण भेजकर मामले को सूचीबद्ध करा सकता है। अधिक जानकारी के लिए अधिवक्ता एवं पक्षकार अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। संवाद
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) सुमित्रा कादियान ने बताया कि सुनवाई से पहले प्रशिक्षित मध्यस्थों द्वारा पक्षकारों के बीच समझौते के प्रयास किए जाएंगे। विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस, धन वसूली, समझौता योग्य आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम एवं रोजगार विवाद, पारिवारिक विवाद, किराया, भरण-पोषण, भूमि अधिग्रहण, सेवा, राजस्व और अन्य उपयुक्त मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी पक्ष का मामला सूची में शामिल नहीं है, तो वह उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट या निर्धारित गूगल फॉर्म से अपना विवरण भेजकर मामले को सूचीबद्ध करवा सकता है। अधिक जानकारी के लिए अधिवक्ता एवं पक्षकार अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी पक्ष का मामला सूची में शामिल नहीं है, तो वह उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट अथवा निर्धारित गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण भेजकर मामले को सूचीबद्ध करा सकता है। अधिक जानकारी के लिए अधिवक्ता एवं पक्षकार अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। संवाद
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