{"_id":"5d66c60e8ebc3e93a3341981","slug":"rape-life-prison-yamuna-nagar-news-rtk5145177141","type":"story","status":"publish","title_hn":"नशीला पदार्थ सुंघाकर महिला सरपंच से 15 दिन किया था रेप, दोषी को कठोर उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नशीला पदार्थ सुंघाकर महिला सरपंच से 15 दिन किया था रेप, दोषी को कठोर उम्रकैद
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घर से महिला सरपंच को अगवा कर उसके साथ 15 दिन तक दुष्कर्म करने के मामले में जगाधरी सदर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी रणजीत को दोषी करार देते हुए एडिशनल सेशन जज डॉ. अब्दुल माजिद की कोर्ट ने कठोर उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी को साढ़े 21 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। करीब दो साल तक कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान 12 लोगों की गवाही हुई। जिसके बाद कोर्ट ने रणजीत को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा अपराध समाज के लिए ठीक नहीं। दोषी ने पहले भी अपराध किया था। इसलिए सजा देना जरूरी है। पीड़ित के परिवार ने कोर्ट के फैसले को सराहनीय कदम बताते हुए न्यायालय पर भरोसा जताने की बात कही।
नशीला पदार्थ देकर अगवा करने व चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने का था आरोप : जिले के एक गांव की महिला सरपंच को 17 मार्च 2017 की रात को गांव का ही रणजीत सिंह अगवा कर ले गया था। 18 मार्च को महिला सरपंच के पति ने इसकी शिकायत पुलिस को दी थी। जिसपर पुलिस ने रणजीत पर अगवा करने के आरोप में केस दर्ज किया था। शिकायत में सरपंच पति ने बताया था कि 15 दिन बाद महिला अपने घर आई थी। महिला ने शिकायत में कहा था कि रणजीत उसे नशीला पदार्थ देकर अगवा करके कहीं ले गया था। जहां पर उसने कई बार दुष्कर्म किया। चाकू की नोक पर रणजीत 15 दिन तक लगातार उससे दुष्कर्म करता रहा। 15वें दिन वह किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकली और अपने घर पहुंची। उसने परिजनों को आकर आपबीती बताई। परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे। जहां उसने रणजीत के खिलाफ शिकायत दी। इसके बाद पुलिस ने रणजीत पर पहले से दर्ज अगवा करने के मामले में दुष्कर्म समेत कई और धाराओं को जोड़ दिया था। तभी से मामला कोर्ट में चल रहा था। अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उसे दोषी ठहराया गया है और कठोर उम्रकैद व साढे़ 21 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी रणजीत को एक अन्य मामले में पहले ही सजा हो चुकी है।
रात तीन बजे बच्ची रोती हुई मिली थी : सरपंच पति ने शिकायत में बताया था 17-18 मार्च की रात करीब तीन बजे उसकी सात माह की बेटी कमरे में रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर वह कमरे में गया। लेकिन वहां से उसकी पत्नी गायब थी। शिकायत में सरपंच पति ने बताया था कि 17 मार्च की शाम को उसने रणजीत को उसके घर के पास खेतों में घूमते हुए देखा था। जिससे उसका शक उसपर गया था। आरोपी रणजीत अक्तूबर 2016 में भी महिला को अगवा करके ले गया था। लेकिन तब मामला पंचायत में सुलझ गया था।
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नशीला पदार्थ देकर अगवा करने व चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने का था आरोप : जिले के एक गांव की महिला सरपंच को 17 मार्च 2017 की रात को गांव का ही रणजीत सिंह अगवा कर ले गया था। 18 मार्च को महिला सरपंच के पति ने इसकी शिकायत पुलिस को दी थी। जिसपर पुलिस ने रणजीत पर अगवा करने के आरोप में केस दर्ज किया था। शिकायत में सरपंच पति ने बताया था कि 15 दिन बाद महिला अपने घर आई थी। महिला ने शिकायत में कहा था कि रणजीत उसे नशीला पदार्थ देकर अगवा करके कहीं ले गया था। जहां पर उसने कई बार दुष्कर्म किया। चाकू की नोक पर रणजीत 15 दिन तक लगातार उससे दुष्कर्म करता रहा। 15वें दिन वह किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकली और अपने घर पहुंची। उसने परिजनों को आकर आपबीती बताई। परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे। जहां उसने रणजीत के खिलाफ शिकायत दी। इसके बाद पुलिस ने रणजीत पर पहले से दर्ज अगवा करने के मामले में दुष्कर्म समेत कई और धाराओं को जोड़ दिया था। तभी से मामला कोर्ट में चल रहा था। अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उसे दोषी ठहराया गया है और कठोर उम्रकैद व साढे़ 21 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी रणजीत को एक अन्य मामले में पहले ही सजा हो चुकी है।
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रात तीन बजे बच्ची रोती हुई मिली थी : सरपंच पति ने शिकायत में बताया था 17-18 मार्च की रात करीब तीन बजे उसकी सात माह की बेटी कमरे में रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर वह कमरे में गया। लेकिन वहां से उसकी पत्नी गायब थी। शिकायत में सरपंच पति ने बताया था कि 17 मार्च की शाम को उसने रणजीत को उसके घर के पास खेतों में घूमते हुए देखा था। जिससे उसका शक उसपर गया था। आरोपी रणजीत अक्तूबर 2016 में भी महिला को अगवा करके ले गया था। लेकिन तब मामला पंचायत में सुलझ गया था।
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