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Yamuna Nagar News: ब्याज माफी योजना के अंतिम दिन एक करोड़ से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स जमा
Tue, 01 Sep 2026 12:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:53 AM IST
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नागरिक सुविधा केंद्र में टैक्स जमा कराने के लिए लगी लोगों की भीड़। संवाद
- फोटो : 1
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। हरियाणा सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स पर दी जा रही 75 प्रतिशत ब्याज माफी योजना के अंतिम दिन तीनों में नगर निगम कार्यालयों में करदाताओं की भीड़ लगी रही। अंतिम दिन निगम के खजाने में एक करोड़ रुपये से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स जमा हुआ।
सोमवार को इस योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि थी, जिसके चलते सुबह से ही तीनों नगर निगम कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों (सीएफसी) में टैक्स जमा कराने के लिए लोगों की लंबी-लंबी कतारें दिखाई दीं। शनिवार व रविवार को छुट्टी के दिन भी निगम कार्यालयों में टैक्स जमा किया गया। तीनों कार्यालयों में शनिवार को 1290857 रुपये व रविवार को 572984 रुपये टैक्स जमा किया गया।
निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि एक सितंबर से किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी और अब प्रॉपर्टी धारकों से पूरे ब्याज समेत टैक्स वसूला जाएगा। इसके साथ ही, जिन बकायादारों का टैक्स एक लाख रुपये से अधिक है, उनके खिलाफ निगम ने सख्त रुख अपना लिया है। ऐसे बकायेदारों को नोटिस जारी किए गए है। अब उनकी संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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मेयर सुमन बहमनी ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा एक जून से 30 जून तक एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी और एक जुलाई से 31 अगस्त तक एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर 75 प्रतिशत ब्याज माफी की विशेष योजना शुरू की गई थी। इसके तहत वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज पर छूट दी गई थी।
नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने कहा कि निगम ने जनता को राहत देने के लिए सरकार द्वारा इस साल दो बार छूट दी गई। निगम द्वारा संपत्ति धारकों को लगातार जागरूक भी किया गया। एक लाख से अधिक बकाए वाले बड़े डिफाल्टरों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे बकाएदारों को नोटिस जारी किए गए है। नोटिस की अवधि बीतते ही उनकी संपत्ति को सील करने की बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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यमुनानगर। हरियाणा सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स पर दी जा रही 75 प्रतिशत ब्याज माफी योजना के अंतिम दिन तीनों में नगर निगम कार्यालयों में करदाताओं की भीड़ लगी रही। अंतिम दिन निगम के खजाने में एक करोड़ रुपये से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स जमा हुआ।
सोमवार को इस योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि थी, जिसके चलते सुबह से ही तीनों नगर निगम कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों (सीएफसी) में टैक्स जमा कराने के लिए लोगों की लंबी-लंबी कतारें दिखाई दीं। शनिवार व रविवार को छुट्टी के दिन भी निगम कार्यालयों में टैक्स जमा किया गया। तीनों कार्यालयों में शनिवार को 1290857 रुपये व रविवार को 572984 रुपये टैक्स जमा किया गया।
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निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि एक सितंबर से किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी और अब प्रॉपर्टी धारकों से पूरे ब्याज समेत टैक्स वसूला जाएगा। इसके साथ ही, जिन बकायादारों का टैक्स एक लाख रुपये से अधिक है, उनके खिलाफ निगम ने सख्त रुख अपना लिया है। ऐसे बकायेदारों को नोटिस जारी किए गए है। अब उनकी संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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मेयर सुमन बहमनी ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा एक जून से 30 जून तक एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी और एक जुलाई से 31 अगस्त तक एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर 75 प्रतिशत ब्याज माफी की विशेष योजना शुरू की गई थी। इसके तहत वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज पर छूट दी गई थी।
नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने कहा कि निगम ने जनता को राहत देने के लिए सरकार द्वारा इस साल दो बार छूट दी गई। निगम द्वारा संपत्ति धारकों को लगातार जागरूक भी किया गया। एक लाख से अधिक बकाए वाले बड़े डिफाल्टरों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे बकाएदारों को नोटिस जारी किए गए है। नोटिस की अवधि बीतते ही उनकी संपत्ति को सील करने की बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।