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Yamuna Nagar News: पंचकूला जोन में चार दिन सुनी जाएंगी बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं
Thu, 31 Oct 2024 02:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Thu, 31 Oct 2024 02:29 AM IST
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यमुनानगर। पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल व यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 4, 11, 18 और 25 नवंबर को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पंचकूला में किया जाएगा। ये जानकारी बिजली निगम के प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।
इस दौरान उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली दरों, मीटर सिक्योरिटी, खराब मीटरों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक, गैर-घातक दुर्घटना मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता की ओर से भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई।
प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है, क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा। बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 4, 11, 18 और 25 नवंबर को यूएचबीवीएन के मुख्यालय, विद्युत सदन, इंडस्ट्रियल प्लाट-3 और 4, सेक्टर-14, पंचकूला में प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं।
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इस दौरान उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली दरों, मीटर सिक्योरिटी, खराब मीटरों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक, गैर-घातक दुर्घटना मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता की ओर से भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई।
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प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है, क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा। बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 4, 11, 18 और 25 नवंबर को यूएचबीवीएन के मुख्यालय, विद्युत सदन, इंडस्ट्रियल प्लाट-3 और 4, सेक्टर-14, पंचकूला में प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं।
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