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पेंशनधारक 30 जून तक कभी भी निकलवा सकते हैं बैंकों से पेंशन की राशि

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Sun, 12 Apr 2020 10:46 AM IST
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Pensioners can withdraw pension amount  till 30 June
विभाग द्वारा जारी किया गया लेटर। - फोटो : AMAR UJALA
यमुनानगर
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन व सम्मान भत्ता योजनाओं के तहत वृद्धावस्था सम्मान भता, विधवा पेंशन, लाडली पेंशन व दिव्यांग पेंशन सहित अन्य पेंशन के लाभार्थियों के हरियाणा सरकार ने अनिवार्य दो माह के दौरान निकासी की सीमा हटा ली है। अब लाभार्थी 30 जून तक कभी भी अपनी पेंशन राशि की निकासी कर सकते हैं। जबकि पहले यह सीमा दो माह के दौरान एक बार अनिवार्य थी। जिला समाज कल्याण अधिकारी मदन लाल ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने यह निर्णय कोरोना संक्रमण के चक्र को रोकने के लिए लिया है। पहले दो माह के अंदर बैंक खाते व डाकघर के खातों में जहां एक बार पेंशन निकलवाना अनिवार्य था, उसमें अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 30 जून 2020 तक की छूट दे दी गई है। अब लाभार्थी 30 जून 2020 तक अगर एक बार भी अपने खाते से पेंशन नहीं निकालेगा तो उसकी पेंशन बंद नहीं की जाएगी।
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