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ग्रामीण इलाकों में ठीकरी पहरा लगाने का आदेश
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माई सिटी रिपोर्टर
यमुनानगर। कोरोना की पहली लहर में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में कम मरीज सामने आ रहे थे, वहीं दूसरी लहर ने गांवों को भी अपनी चपेट में ले लिया है और काफी बड़ी संख्या में गांवों में लोग कोरोना से पीड़ित हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से गांवों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश मुकुल कुमार ने ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन के नियमों को सुनिश्चित लागू करने के लिए ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं।
पंजाब विलेज एवं स्माल टाउन पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 के तहत जारी इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी ग्राम पंचायतों की होगी। यह आदेश प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी अपने विभाग के अमले के माध्यम से निरंतर नजर रखेंगे। जिलाधीश ने बताया कि शहरों व कस्बों में पुलिस द्वारा निरंतर पेट्रोलिंग करके लॉकडाउन के नियमों की पालना सुनिश्चित करवाई जा रही है और प्रशासन के अधिकारी भी पुलिस के साथ आदेशों की पालना पर नजर रख रहे हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में लाकॅडाउन के नियमों को सही तरीके से सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी ग्राम पंचायतों को सौंपी गई है और विकास एवं पंचायत विभाग भी निरंतर ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन के आदेशों की पालना दृढ़ता से लागू करवाने के लिए पंचायतों से निंरतर तालमेल रखे हुए हैं। जारी किए गए आदेशों में दिन और रात के समय गांव वासियों के समूह बनाकर लॉकडाउन के नियमों के पालन के लिए गांव वासियों को जागरूक करने और प्रेरित करने का कार्य करेंगे।
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उन्होंने बताया कि यह आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। इस दौरान बिना किसी ठोस वजह से न तो गांव से बाहर किसी को जाने की इजाजत होगी और न ही बाहरी व्यक्ति को गांव में प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। आवागमन रोकने के लिए गांव के सभी प्रवेश व निकास मार्ग पर तीन से चार लोग कोविड नियमों का पालन करते हुए ड्यूटी देंगे।
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यमुनानगर। कोरोना की पहली लहर में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में कम मरीज सामने आ रहे थे, वहीं दूसरी लहर ने गांवों को भी अपनी चपेट में ले लिया है और काफी बड़ी संख्या में गांवों में लोग कोरोना से पीड़ित हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से गांवों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश मुकुल कुमार ने ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन के नियमों को सुनिश्चित लागू करने के लिए ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं।
पंजाब विलेज एवं स्माल टाउन पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 के तहत जारी इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी ग्राम पंचायतों की होगी। यह आदेश प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी अपने विभाग के अमले के माध्यम से निरंतर नजर रखेंगे। जिलाधीश ने बताया कि शहरों व कस्बों में पुलिस द्वारा निरंतर पेट्रोलिंग करके लॉकडाउन के नियमों की पालना सुनिश्चित करवाई जा रही है और प्रशासन के अधिकारी भी पुलिस के साथ आदेशों की पालना पर नजर रख रहे हैं।
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ग्रामीण क्षेत्र में लाकॅडाउन के नियमों को सही तरीके से सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी ग्राम पंचायतों को सौंपी गई है और विकास एवं पंचायत विभाग भी निरंतर ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन के आदेशों की पालना दृढ़ता से लागू करवाने के लिए पंचायतों से निंरतर तालमेल रखे हुए हैं। जारी किए गए आदेशों में दिन और रात के समय गांव वासियों के समूह बनाकर लॉकडाउन के नियमों के पालन के लिए गांव वासियों को जागरूक करने और प्रेरित करने का कार्य करेंगे।
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उन्होंने बताया कि यह आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। इस दौरान बिना किसी ठोस वजह से न तो गांव से बाहर किसी को जाने की इजाजत होगी और न ही बाहरी व्यक्ति को गांव में प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। आवागमन रोकने के लिए गांव के सभी प्रवेश व निकास मार्ग पर तीन से चार लोग कोविड नियमों का पालन करते हुए ड्यूटी देंगे।