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Yamuna Nagar News: जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की सजा और अर्थदंड
Fri, 02 Oct 2026 01:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:37 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। खनन सामग्री से भरे डंपर को पकड़े जाने के बाद जुर्माना, रॉयल्टी और अन्य निर्धारित राशि जमा नहीं कराने के मामले में एडीजे रजनीश कुमार की अदालत ने आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामले के अनुसार सहायक खनन अभियंता नीरज कुमार ने 17 नवंबर 2020 को चांदपुर निवासी जाकिर को खनन सामग्री से भरे डंपर के साथ पकड़ा था। पुलिस महानिदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा के आदेश पर अवैध खनन की रोकथाम के लिए नाके लगाए गए थे। नीरज कुमार खनन रक्षक रविंद्र कुमार के साथ बूड़िया क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे थे।
इसी दौरान खनन सामग्री से भरा डंपर पकड़ा गया, जिसे थाना बूड़िया के हवाले कर दिया गया। नियमों के अनुसार वाहन मालिक से पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि, जुर्माना, रॉयल्टी और खनिज की कीमत वसूल कर ई-चालान के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा कराई जानी थी।
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इसके लिए वाहन मालिक को जुर्माना भरकर वाहन छुड़ाने के लिए कार्यालय में संपर्क करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बाद जाकिर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई और उसे गिरफ्तार किया गया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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यमुनानगर। खनन सामग्री से भरे डंपर को पकड़े जाने के बाद जुर्माना, रॉयल्टी और अन्य निर्धारित राशि जमा नहीं कराने के मामले में एडीजे रजनीश कुमार की अदालत ने आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामले के अनुसार सहायक खनन अभियंता नीरज कुमार ने 17 नवंबर 2020 को चांदपुर निवासी जाकिर को खनन सामग्री से भरे डंपर के साथ पकड़ा था। पुलिस महानिदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा के आदेश पर अवैध खनन की रोकथाम के लिए नाके लगाए गए थे। नीरज कुमार खनन रक्षक रविंद्र कुमार के साथ बूड़िया क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे थे।
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इसी दौरान खनन सामग्री से भरा डंपर पकड़ा गया, जिसे थाना बूड़िया के हवाले कर दिया गया। नियमों के अनुसार वाहन मालिक से पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि, जुर्माना, रॉयल्टी और खनिज की कीमत वसूल कर ई-चालान के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा कराई जानी थी।
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इसके लिए वाहन मालिक को जुर्माना भरकर वाहन छुड़ाने के लिए कार्यालय में संपर्क करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बाद जाकिर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई और उसे गिरफ्तार किया गया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।