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Yamuna Nagar News: नाबालिग छात्रा से छेड़खानी में दो दोषियों को एक साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Aug 2024 06:28 AM IST
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One year imprisonment to two culprits for molesting a minor student
यमुनानगर। निजी स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करने के दोषी युवक निखिल और उसके दोस्त अजय को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों को 12 पॉक्सो एक्ट, जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी पाया है। साथ ही दोनों दोषियों पर 25500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी।
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थाना सदर जगाधरी के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 16 साल की बेटी अपने छोटे भाई के साथ एक निजी स्कूल में पढ़ती है। गांव के ही दो युवक उसकी बेटी के साथ स्कूल आते जाते में छेड़खानी करते हैं। पीड़िता के भाई ने विरोध किया तो युवकों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। स्कूल के बस चालक ने युवकों को मना किया तो अगले दिन वे साथियों के साथ आए और स्कूल की बस रोक ली। उन्होंने बस चालक से गाली गलौज की और उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के पिता ने युवकों के घर वालों से भी शिकायत की, लेकिन वे नहीं माने। मामले की सुनवाई के बाद साक्ष्यों के आधार पर युवकों को दोषी पाते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है।
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