फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   news-ymn

नाबालिग के अपहरणकर्ता को सात साल कैद

Sat, 27 Feb 2016 12:32 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/यमुनानगर
ब्यूरो/अमर उजाला/यमुनानगर Updated Sat, 27 Feb 2016 12:32 AM IST
विज्ञापन
शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण करने के दोषी मुस्ताफाबाद निवासी अमनदीप को कोर्ट ने सात साल कैद तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) डॉ. नरेश कुमार सिंहल की कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट में करीब एक साल चली सुनवाई के दौरान दर्जन भर लोगों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
विज्ञापन


23 नवंबर 2014 को हरिनगर (यमुनानगर) निवासी रामेश ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह सुबह साढे़ छह बजे अपनी पत्नी व दो बहनों के साथ ट्रेन से हरिद्वार गया था। जबकि उसकी दो बेटियां व मां घर पर ही थी। उसी दिन 10/11 बजे उसकी बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई। उसके भाई जंग बहादुर व मां ने उसकी आसपास तथा रिश्तेदारियों में तलाश की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा।
विज्ञापन


 शिकायकर्ता के मुताबिक कुछ दिन पहले गली में किराए पर रहे रहे अमनदीप (मुस्तफाबाद निवासी) ने उनके घर पर मोबाइल फोन फेंका था। जिस कारण उनकी लड़की को लेकर उससे झगड़ा भी हुआ था। उसने आरोप लगाया कि अमनदीप ने ही उसकी बेटी को बहला फुसला कर अगवा किया है। पुलिस ने रामेश की शिकायत पर अमनदीप के खिलाफ भादंसं की धारा 363 व 366 के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। 24 नवंबर को पुलिस ने दोनों को काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके उपरांत कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायधीश डॉ. नरेश कुमार सिंहल ने अमनदीप को नाबालिग के अपहरण का दोषी करार देते हुए भादंसं की धारा 366 में उसे सात साल कैद तथा तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि धारा 363 में पांच साल कैद तथा दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed