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20 साल से काबिज किरायेदारों को मालिकाना हक देने पर दुकानदारों ने मेयर का किया सम्मान

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Mar 2022 02:29 AM IST
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Mayor respected for giving ownership rights to tenants
यमुनानगर।
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मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से काबिज किरायेदारों को नगर निगम की संपत्ति पर मालिकाना हक देने की योजना शुरू करने पर शुक्रवार को जवाहर मार्केट के दुकानदारों ने मेयर मदन चौहान के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया। दुकानदारों ने कार्यक्रम में पहुंचे मेयर मदन चौहान व सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण शर्मा का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और स्मृतिचिह्न देकर सम्मानित किया। इस दौरान दुकानदारों ने योजना का लाभ दिलाने पर मेयर मदन चौहान, सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण शर्मा व पार्षद प्रिंस शर्मा का आभार जताया।

मेयर मदन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जून 2021 में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना शुरू की थी। योजना के तहत स्थानीय निकायों की दुकानों व मकानों पर लीज व किराये पर रहने वाले उन तमाम लोगों को मालिकाना हक देने का फैसला किया गया था, जो कम से कम 20 साल से इस प्रॉपर्टी पर काबिज हैं। 31 दिसंबर 2020 को 20 साल पूरे होने की अवधि मानी गई है। यानी उनकी लीज एक जनवरी 2000 से पहले की होनी चाहिए। जो व्यक्ति 50 साल से ऐसी प्रॉपर्टी पर काबिज है, उसे रजिस्ट्री कराते समय कलेक्टर रेट पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 40 साल से काबिज व्यक्ति को 40 फीसदी, 30 साल से काबिज लोगों को 30 फीसदी और 20 साल से काबिज व्यक्तियों को 20 फीसदी छूट कलेक्टर रेट में मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति 100 साल से काबिज है तो उसे भी कलेक्टर रेट में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
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