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विवाहिता से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 08 Jul 2022 01:51 AM IST
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Man sentenced to 10 years in prison for raping a married woman
यमुनानगर। विवाहिता से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 10 साल कैद और 35 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। ये फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नौहरिया की कोर्ट से सुनाया है।
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पीड़िता की ओर से एडवोकेट एमएस खान ने केस की पैरवी की। ये मामला थाना छप्पर क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता ने पुलिस को जो शिकायत दी थी उसके मुताबिक दो फरवरी 2020 को रात करीब साढे 11 बजे पीड़िता अपने घर की टायलेट में गई। इस दौरान आरोपी जसवीर उर्फ भादू उसके घर की दीवार फांद कर अंदर आ गया और उसने पीड़िता का मुंह दबाकर धमकी दी कि अगर चिल्लाने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। तभी पीड़िता का पति वहां आ गया और उसने जसवीर उर्फ भादू को पकड़ लिया। आरोपी ने पीड़िता के पति के हाथ को अपने दांत से काटा और मौके से भाग गया। पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को दो दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी का रिमांड लेने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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