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नशीले पदार्थ के साथ पकड़े व्यक्ति को छह माह की सजा, 20 हजार जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 06 Jan 2022 01:42 AM IST
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Man caught with narcotics sentenced to six months
यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश जगदीप सिंह की अदालत ने चूरा डोडा पोस्त के साथ पकड़े गए गांव बैंडी खजुरी निवासी सुखबीर को दोषी करार देते हुए छह माह की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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बता दें कि सात मार्च 2019 को डिटेक्टिव स्टाफ की टीम रादौर रोड पर गश्त कर रही थी। इस दौरान टीम को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति औरंगाबाद की ओर से नशीला पदार्थ लेकर आ रहा है। इस सूचना पर स्टाफ की टीम ने जोडिया नाका पर नाकाबंदी की। कुछ देर बाद औरंगाबाद की ओर से एक्टिवा पर सवार होकर एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। वह पुलिस को टीम को देखकर वापस भागने लगा। लेकिन पुलिस ने उसे काबू कर लिया था। आरोपी ने अपना नाम गांव बैंडी-खजूरी निवासी सुखबीर सिंह बताया था। आरोपी से एक थैला मिला। जांच करने पर थैले में 6 किलो 800 ग्राम चुरा डोडा पोस्त बरामद किया गया था। तब फर्कपुर थाना पुलिस ने एएसआई रामकुमार की शिकायत पर सुखबीर के खिलाफ केस दर्ज किया था। तब से मामला अदालत में चल रहा था।
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