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Yamuna Nagar News: बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में मिलेगा गैस सिलिंडर
Fri, 23 Oct 2026 01:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Fri, 23 Oct 2026 01:18 AM IST
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डीएफएससी कार्यालय यमुनानगर। आर्काइव
- फोटो : Samvad
संवाद न्यूज एजेंसी
जगाधरी। सरकार की हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलिंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को बकाया सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवारों का पंजीकरण अनिवार्य है।
जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक नितिन सिंगला ने गैस एजेंसियों को साझा सेवा केंद्र (सीएससी) संचालकों के साथ तालमेल करके पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए हैं। सिंगला ने बताया कि जिले के प्रत्येक गांव में पात्र परिवारों का प्रदेश सरकार की वेबसाइट से पंजीकरण करवाया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे।
इनमें गैस एजेंसी की पासबुक, बैंक खाते की पासबुक, परिवार पहचान पत्र की प्रति, परिवार पहचान पत्र में दर्ज मोबाइल नंबर और एलपीजी पहचान संख्या शामिल हैं। एलपीजी पहचान संख्या गैस सिलिंडर की नकद भुगतान पर्ची पर दर्ज होती है। यदि किसी उपभोक्ता के पास यह संख्या उपलब्ध नहीं है तो वह संबंधित गैस एजेंसी से प्राप्त कर सकता है।
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योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता जिला खाद्य एवं पूर्ति विभाग के दूरभाष नंबर 01732-251037 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नजदीकी खाद्य एवं पूर्ति विभाग कार्यालय में जाकर भी योजना, पंजीकरण और जरूरी दस्तावेज के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
आधार कार्ड से ई-केवाईसी भी जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को संबंधित गैस एजेंसी में आधार कार्ड प्रस्तुत करके ई-केवाईसी भी करवानी होगी। विभाग के अनुसार, केवल उन्हीं पात्र बीपीएल और एएवाई परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा, जिनका इसके तहत पंजीकरण होगा। इसलिए पात्र परिवारों को पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करवानी होगी, ताकि उन्हें योजना का लाभ लेने में परेशानी न हो।
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जगाधरी। सरकार की हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलिंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को बकाया सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवारों का पंजीकरण अनिवार्य है।
जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक नितिन सिंगला ने गैस एजेंसियों को साझा सेवा केंद्र (सीएससी) संचालकों के साथ तालमेल करके पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए हैं। सिंगला ने बताया कि जिले के प्रत्येक गांव में पात्र परिवारों का प्रदेश सरकार की वेबसाइट से पंजीकरण करवाया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे।
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इनमें गैस एजेंसी की पासबुक, बैंक खाते की पासबुक, परिवार पहचान पत्र की प्रति, परिवार पहचान पत्र में दर्ज मोबाइल नंबर और एलपीजी पहचान संख्या शामिल हैं। एलपीजी पहचान संख्या गैस सिलिंडर की नकद भुगतान पर्ची पर दर्ज होती है। यदि किसी उपभोक्ता के पास यह संख्या उपलब्ध नहीं है तो वह संबंधित गैस एजेंसी से प्राप्त कर सकता है।
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योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता जिला खाद्य एवं पूर्ति विभाग के दूरभाष नंबर 01732-251037 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नजदीकी खाद्य एवं पूर्ति विभाग कार्यालय में जाकर भी योजना, पंजीकरण और जरूरी दस्तावेज के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
आधार कार्ड से ई-केवाईसी भी जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को संबंधित गैस एजेंसी में आधार कार्ड प्रस्तुत करके ई-केवाईसी भी करवानी होगी। विभाग के अनुसार, केवल उन्हीं पात्र बीपीएल और एएवाई परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा, जिनका इसके तहत पंजीकरण होगा। इसलिए पात्र परिवारों को पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करवानी होगी, ताकि उन्हें योजना का लाभ लेने में परेशानी न हो।