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अब रविवार और सोमवार को बाजार रहेंगे बंद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2020 02:57 PM IST
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maket closed on sunday and monday
एक तरफ जहां पूरा देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, वहीं टिवनसिटी में केस बढ़ते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। वीरवार को डीसी ने व्यापारियों को बुलाया और मीटिंग कर शहर में नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया। डीसी ने रविवार व सोमवार को ट्विनसिटी में मार्केट बंद कराने का निर्णय लिया। वहीं मंगलवार से शनिवार तक खोली जाने वाली दुकानों का टाइमिंग भी दो घंटे कम कर दिया। पहले जहां आठ से शाम आठ बजे तक दुकानें खुलती थी, अब सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक ही दुकानें खुलेगी।
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डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हरियाणा द्वारा जारी आदेशों से जिले में प्रशासन द्वारा कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कुछ विशेष कदम उठाए हैं और आदेश पारित किए हैं। जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। जिले में कोरोना के 439 सक्रिय मामले है। जबकि 244 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कोरोना से अब तक जिला में 18 मौतें हो चुकी हैं। डीसी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग हुए जिले में कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। जारी किए गए आदेशों में बाजारों में सभी दुकानें व वाणिज्यिक संस्थान मंगलवार से शनिवार तक सुबह नौ से शाम सात बजे तक ही खुलेंगी। जबकि रविवार व सोमवार को बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि नाई की दुकानों एवं सैलून को सुबह सात से शाम सात बजे तक संचालित करने की अनुमति है और मंगलवार को बंद रहेगी।
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रात नौ बजे तक की जा सकती है खाने की डिलीवरी
-उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों, आवासीय कालोनियों आदि में सभी स्टैंड- दुकानें, फलों व सब्जियों की दुकानें, रेहड़ी व फड़ी सभी सातों दिनों में सुबह नौ से शाम सात बजे तक खुलेगी। सभी रेस्तरां, हलवाई की दुकानें, भोजनालय, बेकरी, कन्फेक्शनरी, कैफे और अन्य सेवाएं सुबह नौ से शाम आठ बजे खुलेंगे और शाम आठ बजे के बाद बैठने और भोजन की कोई सुविधा नहीं होगी। जबकि पैकिंग और टेकओवर, होम डिलीवरी सेवा को नौ बजे तक कर सकेंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन मुकुल कुमार ने बताया कि व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही, बाजार के बंद होने के बाद सख्ती से प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने बताया कि केमिस्ट की दुकानें, पंजीकृत मेडिकल प्रतिष्ठानों के आपातकालीन ओपीडीएस और पेट्रोल पंप चौबीसों घंटे खुले रहेंगे।
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दूध की डेयरी का टाइम अलग
-डेयरी और अन्य संबद्ध गतिविधियां प्रतिदिन सुबह सात से रात नौ बजे तक खुली रहेंगी। कोई भी सरकारी आदेशों का उल्लघंन करता पाया जाता है तो उस पर संख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अनुसार जो व्यक्ति उक्त नियमों की उल्लंघना करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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आज से लागू होंगे आदेश
मुकुल कुमार ने सभी संबंधित हितधारकों, आम जनता को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ-साथ हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करने का आदेश दिए हैं जो 21 अगस्त 2020 से लागू होंगे। पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, सभी उपमण्डलाधीश, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, एसएचओ, सचिव रादौर व साढौरा नगरपालिकाएं व घटना कमांडर इन निर्देशों को सख्ती से लागू करवाएंगे और यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे।
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