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Yamuna Nagar News: हत्या की दोषी पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद
Sat, 23 Mar 2024 05:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Sat, 23 Mar 2024 05:05 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने की आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय जगदीप सिंह की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना ना देने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
गांव भंगेडी मोड की रहने वाली पालो ने 22 जनवरी 2022 को पुलिस को शिकायत दी थी कि 15 जनवरी को उसका पति घर से लापता है और वह स्मैक पीता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर केस की जांच शुरू की। पुलिस की छानबीन में पता चला कि पोली ने अपने प्रेमी सोहेल के साथ मिलकर अपनी पति की हत्या की और खुद ही थाने में उसके लापता होने का मुकदमा दर्ज करवा दिया था।
पुलिस ने पालो और उसके पति को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ हत्या और षडयंत्र रचने का मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने अदालत में आरोप दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाह और सुबूतों के आधार पर आरोपी पत्नी पालो और उसके प्रेमी को हत्या का दोषी करार दिया। इसके बाद अदालत ने दोनों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
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यमुनानगर। प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने की आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय जगदीप सिंह की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना ना देने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
गांव भंगेडी मोड की रहने वाली पालो ने 22 जनवरी 2022 को पुलिस को शिकायत दी थी कि 15 जनवरी को उसका पति घर से लापता है और वह स्मैक पीता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर केस की जांच शुरू की। पुलिस की छानबीन में पता चला कि पोली ने अपने प्रेमी सोहेल के साथ मिलकर अपनी पति की हत्या की और खुद ही थाने में उसके लापता होने का मुकदमा दर्ज करवा दिया था।
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पुलिस ने पालो और उसके पति को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ हत्या और षडयंत्र रचने का मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने अदालत में आरोप दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाह और सुबूतों के आधार पर आरोपी पत्नी पालो और उसके प्रेमी को हत्या का दोषी करार दिया। इसके बाद अदालत ने दोनों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
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