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सिर में ईंट मारकर युवक की हत्या करने वाले राजमिस्त्री को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 07 Sep 2021 02:47 AM IST
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Life imprisonment to the mason who killed the youth by hitting a brick in the head
जिला सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने गांव जडौदी निवासी संजीव कुमार उर्फ संजू की हत्या करने के दोषी श्याम सुंदरपुरी निवासी प्रवीन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर कोर्ट ने 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस के मुताबिक नौ जुलाई 2019 को जडौदी निवासी का शव पाबनी रोड पर सड़क किनारे मिला। उसके सिर में चोट लगी थी। तब रामलाल की शिकायत पर शहर जगाधरी पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था। जांच करते हुए पुलिस ने इस मामले में राजमिस्त्री प्रवीन को काबू किया था। उसने बताया था कि वह श्याम सुंदरपुरी कॉलोनी में किराए के मकान में रहता है। संजीव और वह साथ काम करते थे। आठ जुलाई को काम खत्म करके जब वे घर लौट रहे थे तो दोनों ने झंडा चौक के पास शराब पी। शराब पीकर वह घर के लिए चल दिए। उसने सुनसान स्थान पर जाकर उसके सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी। तब सामने आया था कि आरोपी के संजीव की पत्नी से अवैध संबंध थे। इसलिए उसने हत्या की थी। संजू पर एक हत्या का केस दर्ज था। जिसमें वह जमानत पर आया हुआ था।
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