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Yamuna Nagar News: फास्टैग नहीं किया अपडेट तो कटेगी जेब

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 19 Feb 2025 01:33 AM IST
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If you do not update your Fastag then your pocket will be deducted
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। टोल प्लाजा से गुजरने वालों वाहन चालकों के लिए फास्टैग वाले वाहन चालकों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की और से अब फास्टैग बैलेंस वैलिडेशन नियम में बदलाव किया है।
यह नियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने भारत में 17 फरवरी 2025 से लागू कर दिए हैं। जिसमें अब वाहन चालकों को अपने फास्टैग के बारे में ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत होगी।नियमों के अनुसार कम बैलेंस, ब्लैकलिस्ट और अपडेट न किए गए वाहन चालकों को एंट्री नहीं दी जाएगी। ज्यादातर वाहन चालक टोल प्लाजा आने से पहले रिचार्ज कर टोल प्लाजा से गुजर रहे थे जिसमें कई बार कम बैलेंस और नेटवर्क स्लो होने के कारण टोल पर वाद विवाद की समस्या हो जाती थी।
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इसी कारण एनएचएआई ने वाद विवाद की समस्या से निपटने के लिए फास्टैग के नियम में बदलाव किया है जिसमें वाहन चालक फास्टैग अकाउंट में 60 मिनट से ज्यादा का बैलेंस रखना होगा। अगर वाहन चालक के अपने फास्टैग को कम बैलेंस में रखा तो उस वाहन को टोल से एंट्री नहीं दी जाएगी और उसे दोगुना जुर्माना देना होगा। क्योंकि फास्टैग रिचार्ज करने के 10 मिनट के भीतर सक्रिय नहीं होता और ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाती है।
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मिल्क माजरा टोल मैनेजर कुलदीप शेखावत ने बताया कि टोल पर अकसर फास्टैग के रिचार्ज से ट्रांजेक्शन से कई प्रकार की समस्याओं का सामना वाहन चालक और टोल कर्मियों पर भी पड़ रहा था, जिस कारण टोल कर्मी और वाहन चालकों के बीच वाद विवाद भी हो जाता था। फास्टैग रिचार्ज न होने से निष्क्रिय होने पर टोल पर अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। शेखावत ने बताया सोशल मीडिया पर वायरल संदेश कि तीन हजार रुपये सालाना भरने से वाहन चालकों को एकमुश्त भुगतान करके साल भर के लिए टोल नहीं देना होगा।
इसके लिए एनएचएआई की तरफ से कोई भी दिशा निर्देश नहीं आया है और वाहन चालक सतर्कता से अपने फास्टैग को टोल से पर रिचार्ज न करके एक घंटा पहले ही रिचार्ज कर टोल से गुजर सकते है नहीं तो दोगुना टोल देकर जाना होगा।

उन्होंने बताया कि दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि लेनदेन में देरी होती है और फास्टैग यूजर के पास फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस है और टोल पर अतिरिक्त टोल लगता है तो इस स्थिति में यूजर 15 दिनों के भीतर संबंधित टोल पर शिकायत दर्ज करा कर अपना अतिरिक्त टोल ले सकता है।
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