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नहर में धक्का देकर पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 30 Nov 2021 01:18 AM IST
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Husband convicted of killing wife by pushing in canal gets life imprisonment
यमुनानगर। एडीजे नेहा नौहरिया की अदालत ने पत्नी को नहर में धक्का देकर हत्या करने के दोषी पति यूपी के गांव कमरौली निवासी पारस को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान है।
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सहायक जिला न्यायवादी अमन कौशिक ने बताया कि कोर्ट ने मृतका के पति पारस को 25 नवंबर को दोषी करार दिया था। महिला का शव नहर से नहीं मिल पाया था। पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों को कोर्ट में उन्होंने मजबूती से रखा, जिससे आरोप साबित हो पाए थे। वहीं कोर्ट ने इस मामले में सोमवार को पारस को सजा सुनाई है।
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उत्तराखंड निवासी राजेश कुमार ने शहर जगाधरी थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बहन गीता की शादी यूपी के गांव कमरौली निवासी पारस से हुई थी। उसका जीजा व बहन अब जगाधरी की दुर्गा गार्डन कॉलोनी में रहता था। उसका जीजा उसकी बहन को परेशान करता था। उसके जीजा ने एक महिला को और घर पर रखा हुआ था। इसी बीच उसकी बहन गीता लापता हो गई। उसे शक है कि उसकी बहन को पारस और साथ रहने वाली महिला ने मार दिया है। इस शिकायत पर पुलिस ने पहले लापता होने का केस दर्ज किया था। वहीं बाद में जब पारस से पूछताछ की तो उसने बताया था कि वह पहले गीता से शादी कर चुका था, लेकिन बाद में उसने एक अन्य महिला से शादी कर ली। उसने अपनी पहली पत्नी गीता को कॉलोनी में ही मकान बनाकर दिया था। लेकिन अब दूसरी पत्नी भी उससे मकान मांग रही थी और वह पहली पत्नी को दिए मकान में जाकर रहना चाहता था। लेकिन गीता उसे वहां पर रखने को तैयार नहीं थी। 24 जुलाई 2019 को वह गीता को अपने साथ घुमाने के लिए बुड़िया की तरफ ले गया। वहां पर मौका लगते ही उसने उसे नहर में धक्का दे दिया था। पुलिस ने इस मामले में 25 जुलाई को पारस पर हत्या का केस दर्ज कर लिया था। वहीं बाद में इस मामले में हत्या और साक्ष्य मिटाने की धारा भी जोड़ी थी ।
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