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पत्नी को नहर में धक्का देकर हत्या करने वाला पति दोषी करार, 29 को सुनाई जाएगी सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 26 Nov 2021 01:45 AM IST
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Husband convicted of killing wife by pushing her into a canal, 29 will be sentenced
एडिशनल सेशन जज नेहा नोरिया की अदालत ने जगाधरी के दुर्गा गार्डन निवासी पारस को पत्नी को नहर में धक्का देकर हत्या करने के मामले में दोषी करार दिया है। अब इस मामले में 29 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। उप जिला न्यायवादी अमन कौशिक ने बताया कि पारस ने अपनी पत्नी गीता को नहर में धक्का देकर मारा था। वहीं परिजनों को बताया था कि वह लापता है। मृतका के भाई ने हत्या का शक जताया था। इसके बाद उसने हत्या करने की बात कबूली थी।
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जानकारी के अनुसार जगाधरी थाना पुलिस को उत्तराखंड निवासी राजेश कुमार ने शिकायत दी थी कि उसकी बहन गीता की शादी पारस से हुई थी। मगर उसका जीजा बहन को परेशान करता था। इसी बीच उसकी बहन गीता लापता हो गई। उसने आशंका जताई कि उसकी बहन को पारस और साथ रहने वाली महिला ने मार दिया है । शिकायत पर पुलिस ने पहले लापता होने का केस दर्ज किया था। बाद में जब पारस से पूछताछ की तो उसने बताया था कि वह पहले गीता से शादी कर चुका था, लेकिन बाद में उसने एक अन्य महिला से शादी कर ली। उसने अपने पहली पत्नी गीता को कॉलोनी में ही मकान बनाकर दिया था। अब दूसरी पत्नी भी उससे मकान मांग रही थी और वह पहली पत्नी को दिए मकान में जाकर रहना चाहता था, लेकिन गीता उसे वहां पर रखने को तैयार नहीं थी । 24 जुलाई 2019 को वह गीता को अपने साथ घुमाने के लिए बुडिया की तरफ ले गया । वहां पर मौका लगते ही उसने उसे नहर में धक्का दे दिया था।
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