फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Haryana News: Court sentenced to life sentence to murder convict

प्रेमिका को नहर में फेंककर हत्या करने के दोषी प्रेमी को उम्रकैद, दस हजार रुपये जुर्माना

Tue, 12 Jan 2021 08:57 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, यमुनानगर (हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, यमुनानगर (हरियाणा) Published by: ajay kumar Updated Tue, 12 Jan 2021 08:57 PM IST
विज्ञापन
Haryana News: Court sentenced to life sentence to murder convict
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

प्रेमिका को नहर में फेंकने वाले प्रेमी को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। तीन साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद मृतका बिंदू को न्याय मिल गया। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने प्रेमी को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुना दी। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एडीजे नेहा नौहरिया की कोर्ट ने प्रेमिका की हत्या करने के दोषी तीर्थ नगर निवासी पोपीन उर्फ विपिन को उम्रकैद की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

विज्ञापन


महिला का शव लापता होने के सात दिन बाद पश्चिमी यमुना नहर से मिला था। जांच में सामने आया था कि पोपीन ने प्रेमिका के साथ मारपीट कर नहर में फेंक हत्या की थी। उप जिला न्यायवादी सुरजीत आर्य ने बताया कि केस में हमने कोर्ट के सामने सभी साक्ष्य रखे। मृतक की साढे़ चार साल की बच्ची की गवाही हुई। वहीं पुलिस की तरफ से भी सभी सबूत जुटाए गए थे। कोर्ट ने आठ जनवरी को पोपीन को हत्या के मामले में दोषी करार दिया था। जबकि अगवा करने के आरोप साबित नहीं हो पाए थे।
विज्ञापन


ये था मामला
तीर्थ नगर निवासी संतू ने शहर पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बहन बिंदू देवी की शादी आठ साल पहले बिहार निवासी चंदन गुप्ता से हुई थी। तब उनके पास दो बच्चे थे। शादी के कुछ समय बाद बहन और जीजा में झगड़ा रहने लगा था। इस पर वे अपनी बहन को अपने पास लेकर आ गए थे। इसी दौरान उसकी बहन की मुलाकात तीर्थ नगर में किराए पर रहने वाले पोपीन से हो गई थी। पोपीन ने उसे दशमेश कॉलोनी में कमरा लेकर दे दिया था और वह भी उसके साथ रहता था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

सात दिसंबर 2017 को मकान मालिक दीपक ने उसे फोन कर बताया कि उसकी बहन और पोपीन घर पर नहीं है और बच्चे रो रहे हैं। इस पर वह वहां पर पहुंचा और अपनी बहन की तलाश शुरू की। इस शिकायत पर पुलिस ने पहले आईपीसी की धारा 365 का केस दर्ज किया था। इसके सात दिन बाद बिंदू का शव पश्चिमी यमुना नहर से बरामद किया गया था। तब पुलिस ने इस मामले में पोपीन के खिलाफ धारा-302 दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी पोपीन को गिरफ्तार किया था। 

दो परिवार का खर्च नहीं चला पाने पर की थी हत्या
पूछताछ में आरोपी पोपीन ने कबूल किया था कि बिंदू व उसके बच्चों को साथ रखने से उस पर दो परिवारों का खर्च बढ़ गया था। वह दो परिवारों का खर्च नहीं चला पा रहा था। इसलिए उसने बिंदू को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाई। उसे राशन का सामान लेने के बहाने बुलाकर अपने एक दोस्त के साथ मिलकर मारपीट कर नहर में फेंक दिया। हालांकि पुलिस ने अपनी जांच में उसके दोस्त का इस वारदात में कोई हाथ नहीं मिला था। वहीं मृतका की बेटी ने भी पुलिस को बताया था कि उसकी मां को मारपीट करते हुए नहर किनारे ले जाया गया और उसे नहर में फेंक दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed