फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Five years imprisonment for mobile snatcher

मोबाइल छीनने वाले को पांच साल कैद की सजा, तीन हजार जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 02 Jul 2022 01:09 AM IST
विज्ञापन
Five years imprisonment for mobile snatcher
एडिशनल सेशन जज अमरेंद्र शर्मा ने मोबाइल छीनने के दोषी जोगिंद्र नगर निवासी मनप्रीत सिंह उर्फ बॉबी को पांच साल की सजा और 30 हजार का जुर्माना लगाया है। करीब एक साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया।
विज्ञापन

गांधी नगर थाना पुलिस ने शिवम कुमार की शिकायत पर 13 जून 2021 को अज्ञात पर मोबाइल छीनने का केस दर्ज किया था। शिवम ने शिकायत में बताया था कि वह 12 जून 2021 को अपने घर लौट रहा था। रात करीब साढ़े आठ बजे जब वह जोगिंद्र नगर में काला जनरल स्टोर के पास पहुंचा तो एक युवक उसका मोबाइल छीन ले गया। बाद में पुलिस ने मोबाइल छीनने के आरोप में मनप्रीत को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम देना कबूल किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed