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Yamuna Nagar News: पहले नाबालिग से रचाई शादी, फिर प्रताड़ित कर घर से निकाला
Sun, 22 Jun 2025 12:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Sun, 22 Jun 2025 12:21 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। मैरिज ब्यूरो में नाबालिग की जन्मतिथि गलत बताकर शादी करा दी गई। बाद में ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया गया। महिला थाना पुलिस ने किशोरी की मां की शिकायत पर उसके पति समेत ससुराल पक्ष के चार लोगों पर केस दर्ज कर लिया है।
छप्पर थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी की शादी मैरिज ब्यूरो के माध्यम से दिसंबर 2024 में एक कॉलोनी निवासी साहिल से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल वाले उसे दहेज के लिए ताने देते थे। बेटी ने जब ससुरालियों को मायके से दहेज लेकर आने से मना किया तो उसके साथ मारपीट की जाने लगी।
बाद में उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। आरोप है कि जब बेटी की शादी हुई तब वह 17 साल की थी। आरोपी साहिल ने अपने परिजनों के साथ उसे बहला कर शादी की थी। मैरिज ब्यूरो में आरोपियों ने बेटी की उम्र 19 साल बताई और फर्जी दस्तावेज दिखाए। महिला ने बताया कि बेटी जब घर आई तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी।
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महिला थाना प्रभारी शीलावंती का कहना है कि आरोपी साहिल, उसके पिता विपिन कपूर, मां रजनी कपूर, भाई अंश कपूर के खिलाफ अंडर सेक्शन 10/9 चिल्ड्रन मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006, 115/ 316(2)/ 351(2)/85 बीएनएस, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है। पॉक्सो एक्ट के बारे में कानूनी राय ली जा रही है। इसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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यमुनानगर। मैरिज ब्यूरो में नाबालिग की जन्मतिथि गलत बताकर शादी करा दी गई। बाद में ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया गया। महिला थाना पुलिस ने किशोरी की मां की शिकायत पर उसके पति समेत ससुराल पक्ष के चार लोगों पर केस दर्ज कर लिया है।
छप्पर थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी की शादी मैरिज ब्यूरो के माध्यम से दिसंबर 2024 में एक कॉलोनी निवासी साहिल से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल वाले उसे दहेज के लिए ताने देते थे। बेटी ने जब ससुरालियों को मायके से दहेज लेकर आने से मना किया तो उसके साथ मारपीट की जाने लगी।
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बाद में उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। आरोप है कि जब बेटी की शादी हुई तब वह 17 साल की थी। आरोपी साहिल ने अपने परिजनों के साथ उसे बहला कर शादी की थी। मैरिज ब्यूरो में आरोपियों ने बेटी की उम्र 19 साल बताई और फर्जी दस्तावेज दिखाए। महिला ने बताया कि बेटी जब घर आई तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी।
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महिला थाना प्रभारी शीलावंती का कहना है कि आरोपी साहिल, उसके पिता विपिन कपूर, मां रजनी कपूर, भाई अंश कपूर के खिलाफ अंडर सेक्शन 10/9 चिल्ड्रन मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006, 115/ 316(2)/ 351(2)/85 बीएनएस, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है। पॉक्सो एक्ट के बारे में कानूनी राय ली जा रही है। इसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।