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बिना मास्क सुविधा केंद्रों पर नहीं मिलेगी सुविधा
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संवाद न्यूज एजेंसी
जगाधरी। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन छह सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन ने ताजा आदेश में साफ किया गया है कि सही ढंग से मास्क नहीं पहनने वालों को सार्वजनिक वाहनों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं बिना मास्क सरकारी सुविधा केंद्रों में कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। ये सभी हिदायतें अगले आदेशों तक जारी रहेंगी।
डीसी गिरीश अरोड़ा ने बताया कि नए आदेशों के तहत अब शादी, अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं ऐसे कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी व कोरोना बचाव की नियमावली का पालन करना जरूरी होगा। इसी प्रकार खुले स्थान पर होने वाले कार्यक्रमों में दो सौ लोगों शामिल हो सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्थान 50 प्रतिशत क्षमता से खोले जा सकते हैं। ऐसे स्थानों पर कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के साथ सैनिटाइजेशन भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि स्वीमिंग पूल का प्रयोग केवल विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी करने वाले खिलाड़ी व तैराक ही कर सकेंगे। उन्हें भी कोरोना बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
डीसी ने कहा कि स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोले जाएंगे। वहीं जिम व व्यायामशालाएं भी 50 प्रतिशत क्षमता खुल सकेंगी। जिम संचालकों को कोरोना गाइडलाइन के सभी नियमों का पालन करना होगा। सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार विश्व विद्यालय और कॉलेज में शंका कक्षाएं, प्रयोगिक कक्षाएं व परीक्षा और ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति होगी। हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत स्थापित केंद्र खोले जा सकते हैं। राजकीय व निजी कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय व प्रशिक्षण संस्थान खोलने की भी अनुमति दी गई है। नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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जगाधरी। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन छह सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन ने ताजा आदेश में साफ किया गया है कि सही ढंग से मास्क नहीं पहनने वालों को सार्वजनिक वाहनों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं बिना मास्क सरकारी सुविधा केंद्रों में कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। ये सभी हिदायतें अगले आदेशों तक जारी रहेंगी।
डीसी गिरीश अरोड़ा ने बताया कि नए आदेशों के तहत अब शादी, अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं ऐसे कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी व कोरोना बचाव की नियमावली का पालन करना जरूरी होगा। इसी प्रकार खुले स्थान पर होने वाले कार्यक्रमों में दो सौ लोगों शामिल हो सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्थान 50 प्रतिशत क्षमता से खोले जा सकते हैं। ऐसे स्थानों पर कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के साथ सैनिटाइजेशन भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि स्वीमिंग पूल का प्रयोग केवल विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी करने वाले खिलाड़ी व तैराक ही कर सकेंगे। उन्हें भी कोरोना बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
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डीसी ने कहा कि स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोले जाएंगे। वहीं जिम व व्यायामशालाएं भी 50 प्रतिशत क्षमता खुल सकेंगी। जिम संचालकों को कोरोना गाइडलाइन के सभी नियमों का पालन करना होगा। सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार विश्व विद्यालय और कॉलेज में शंका कक्षाएं, प्रयोगिक कक्षाएं व परीक्षा और ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति होगी। हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत स्थापित केंद्र खोले जा सकते हैं। राजकीय व निजी कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय व प्रशिक्षण संस्थान खोलने की भी अनुमति दी गई है। नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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