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दुकानदारों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने नियमों से अवगत करवाया

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Mon, 04 May 2020 03:16 PM IST
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duty magistrate meet with shopkeeper
मार्केट का दौरा करते ड्यूटीमजिस्ट्रेट और एसएचओ - फोटो : AMAR UJALA
सरस्वती नगर
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थाना छप्पर के प्रभारी जगबीर सिंह व बीडीपीओ आर डी साहनी ने सभी दुकानदारों को निर्देश दिया कि शाम को 4:00 बजे के बाद कोई दुकान नहीं खोलेंगे। यदि 4 बजे के बाद किसी की दुकान खुली पाई गई तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी व उसका चालान किया जाएगा ।इन आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाए। वही शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक कर्फ्यू के आदेश जारी हुए हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति समय अवधि में घर से बाहर ना निकले। यदि कोई बाहर निकला तो उसके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। थाना प्रभारी ने बताया की जो ऑटो चलेंगे उसमे 1 चालक और 2 सवारी ही बैठ सकेगी। वही कार व कैब में भी 1 ड्राइवर और 2 लोग बैठ सकेंगे। क्षेत्र में कोई भी प्राइवेट बस नहीं चलेगी। उन्होंने सभी दुकानदारों से अपील की है की सभी सोशल डिस्टेंस का पालन करे और मास्क लगाए।
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