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Yamuna Nagar News: डीटीपी ने अवैध कॉलोनी में ध्वस्त किए निर्माण
Fri, 14 Nov 2025 12:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Fri, 14 Nov 2025 12:34 AM IST
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अवैध कॉलोनी में निर्माण धवस्त करती जेसीबी। प्रवक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
जगाधरी। शहर में अनाधिकृत कॉलोनी विकसित कर वहां किए गए निर्माण वीरवार को जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) की ओर से ध्वस्त करवा दिए गए। डीटीपी की ओर से तीन एकड़ में किए पांच अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। इसके लेकर अधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे।
जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार ने बताया शहर में अनाधिकृत कॉलोनी में बने अवैध ध्वस्त किए जा रहे हैं। इसी दिशा में वीरवार को कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि स्टाफ के कनिष्ठ अभियंता सागर, क्षेत्रान्वेषक रविदत्त के साथ मौके पर पहुंचे। इसके लिए नायब-तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। वहीं थाना जगाधरी की ओर से पुलिस बल मुहैया करवाया गया।
जिला नगर योजनाकार ने बताया कि इसके लिए अर्बन एरिया एक्ट 8 ऑफ 1975 के तहत नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे। भू-मालिकों की ओर से निर्माण करने से पहले आवश्यक अनुमति नहीं ली। इसके चलते यह कार्रवाई की गई। जिला नगर योजनाकार अधिकारी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अवैध कॉलोनी में कोई भी प्लाट इत्यादि की खरीद फरोख्त न करें। यदि फिर भी कोई व्यक्ति अवैध कॉलोनी व निर्माण करता पाया गया, तो जिला प्रशासन द्वारा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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जगाधरी। शहर में अनाधिकृत कॉलोनी विकसित कर वहां किए गए निर्माण वीरवार को जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) की ओर से ध्वस्त करवा दिए गए। डीटीपी की ओर से तीन एकड़ में किए पांच अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। इसके लेकर अधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे।
जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार ने बताया शहर में अनाधिकृत कॉलोनी में बने अवैध ध्वस्त किए जा रहे हैं। इसी दिशा में वीरवार को कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि स्टाफ के कनिष्ठ अभियंता सागर, क्षेत्रान्वेषक रविदत्त के साथ मौके पर पहुंचे। इसके लिए नायब-तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। वहीं थाना जगाधरी की ओर से पुलिस बल मुहैया करवाया गया।
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जिला नगर योजनाकार ने बताया कि इसके लिए अर्बन एरिया एक्ट 8 ऑफ 1975 के तहत नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे। भू-मालिकों की ओर से निर्माण करने से पहले आवश्यक अनुमति नहीं ली। इसके चलते यह कार्रवाई की गई। जिला नगर योजनाकार अधिकारी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अवैध कॉलोनी में कोई भी प्लाट इत्यादि की खरीद फरोख्त न करें। यदि फिर भी कोई व्यक्ति अवैध कॉलोनी व निर्माण करता पाया गया, तो जिला प्रशासन द्वारा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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