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Yamuna Nagar News: धोखे में रखकर दाखिले लेने वाले स्कूलों पर केस दर्ज करने की मांग

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 27 May 2025 12:42 AM IST
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Demand to file case against schools which take admission by deceiving students
संवाद न्यूज एजेंसी
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जगाधरी। गैर मान्य स्कूलों को लेकर विभाग के साथ अभिभावकों में हड़कंप मचा हुआ है। अभिभावक बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। वहीं कुछ अभिभावकों ने इसके लिए विशेषज्ञों से कानूनी सलाह लेना भी शुरू कर दिया है। साथ ही शिक्षा विभाग से धोखा करने वाले स्कूलों के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग उठाई है।
विशेषज्ञों का कहना है कि मान्यता न होने के बावजूद स्कूल संचालकों ने अभिभावकों को अंधेरे में रखकर फीस वसूल रहे हैं। यह धोखाधड़ी व अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए स्कूल संचालकों पर एफआईआर होनी चाहिए। इसमें विभाग को सतत् संज्ञान लेकर इसमें कार्रवाई करनी चाहिए।
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जिले के 40 गैर मान्य स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के अभिभावक बेहद चिंतित हैं। अभिभावकों को अपनी गाढ़ी कमाई गवांने के अलावा बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। उनका कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही व स्कूलों के प्रति उदारता के कारण ही अभिभावक इसमें फंसें हैं। शहर निवासी अभिभावक लक्ष्मण, प्रमोद, राजकुमार, प्रेम, रजनी, मिनाक्षी, गौरव, नितिन, सचिन दीपक ने कहा बोर्ड ने इन स्कूलों की एसएलसी अमान्य घोषित कर दी है। ऐसे में यदि वे बच्चों का स्कूल भी बदलते हैं, तो उन्हें दाखिला मिल पाना मुश्किल है। स्कूल संचालकों की चालाकी और विभाग की लापरवाही के कारण विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में जाता दिख रहा है।
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विभाग करवा सकता है एफआईआर : वरयाम

अधिवक्ता वरयाम सिंह ने बताया कि यह मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। नियम है कि विभाग की मान्यता के बिना स्कूल व शिक्षण संस्थान नहीं चलाया जा सकता है। बावजूद इसके बिना अनुमति के स्कूल चल रहे हैं। संचालक लोगों को गुमराह कर उनसे रुपये ले रहे हैं। यह धोखाधड़ी का मामला बनता है। चूंकि यह विभागीय मामला है तो इसमें विभाग संज्ञान लेकर स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकता है।
अभिभावकों के पास भी अधिकार : मांगेराम

अधिवक्ता मांगेराम पंवार ने बताया कि बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है, जो कि संगीन भी है। अभिभावक इसमें स्वयं से कानूनी कदम उठा सकते हैं। अभिभावक स्कूल संचालकों के खिलाफ स्वयं पुलिस को शिकायत दे सकते हैं। साथ ही विभाग को शिकायत दे सकते हैं। जिसके बाद जिला शिक्षा विभाग को ऐसे स्कूलों के खिलाफ केस दर्ज करवाना होगा। वहीं, अभिभावकों से वसूली फीस भी दिलवानी होगी।

अमान्य स्कूल बंद करवाने को लेकर विभाग सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। इसे लेकर निदेशालय की ओर से निर्देश जारी किए जाएंगे। निदेशालय के निर्देशों के अनुसार इन स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें स्कूल बंद करवाने के साथ एफआईआर भी करवाई जाएगी। -धर्मेंद्र सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी।
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