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Yamuna Nagar: पुलिस कर्मचारियों को लूटने वाले दो दोषियों को सात साल की कैद
Wed, 23 Nov 2022 03:03 AM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, जगाधरी, यमुनानगर (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जगाधरी, यमुनानगर (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Wed, 23 Nov 2022 03:03 AM IST
सार
अदालत ने दोषियों पर चार चार हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को तीन -तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हरियाणा के यमुनानगर जिले में छह महीने पहले दो पुलिस कर्मचारियों को लूटते समय पकड़े गए दो आरोपियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरेंद्र शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है।
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यह मामला थाना शहर यमुनानगर क्षेत्र के हमीदा हेड की पटरी का है। 20 मई 2022 को ईएसआई अनिल कुमार को सूचना मिली थी कि दो युवक नहर की पटरी पर पीर के नजदीक हथियारों के साथ मौजूद हैं और वे राहगीर को लूटने की फिराक में है। ईएसआई अनिल कुमार और चालक कमलजीत सिंह पुलिस की गाड़ी में वहां पहुंचे।
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पीर की से थोड़ा पहले ईएसआई अनिल कुमार पैदल गाड़ी से उतर गया और पैदल आगे जाने लगा। तभी झाड़ियों से निकले दो बदमाशों ने ईएसआई अनिल कुमार को रोक लिया। एक बदमाश ने ईएसआई अनिल कुमार की गर्दन पर चाकू रख दिया और दूसरा बदमाश उसकी जेब से पर्स निकालने लगा।
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तभी दूसरी पुलिस पार्टी वहां पहुंच गई और दोनों बदमाशों को काबू कर लिया गया। दोनों बदमाशों की पहचान पुराना हमीदा निवासी इस्तीगार और बलवंत राय कॉलोनी निवासी रविंद्र के नाम से हुई थी। पुलिस ने दोनों से चाकू और सरिया बरामद कर लिया। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। इसी मामले में अदालत ने दोनों को सजा सुनाई है।