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ॉष्कर्म के मामले में दिल्ली के व्यक्ति को किया बरी
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 16 Feb 2019 12:23 AM IST
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दुष्कर्म के मामले में दिल्ली के व्यक्ति को किया बरी
यमुनानगर। एडिशनल सेशन जज चंद्रशेखर की कोर्ट ने दिल्ली के अमृत विहार कॉलोनी निवासी आजाद हिंद उर्फ बबलू को दुष्कर्म के मामले में बरी कर दिया। 2016 को कश्मीरी गेट पुलिस ने जगाधरी वर्कशॉप निवासी युवती की शिकायत पर दिल्ली की अमृत विहार कॉलोनी निवासी आजाद हिंद उर्फ बबलू पर दुष्कर्म और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक नवंबर 2015 में वह युवक के साथ अपनी सहेली के घर गई। आरोप था कि यहां युवक ने शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाए और अश्लील तस्वीरें खींची। कोर्ट में करीब दो साल चली सुनवाई के दौरान 19 लोगों की गवाही हुई। 18 नवंबर 2016 को दिल्ली पहुंचकर युवती ने युवक को दिल्ली बस स्टैंड पर बुलाया। इसके बाद दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत दे दी। एडवोकेट पवन सिब्बल ने बताया कि दिल्ली के अस्पताल में लड़की की मेडिकल जांच कराई, जबकि लड़के की जांच यमुनानगर में हुई। दोनों जांचों में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। एडवोकेट ने बताया कि अपने फैसले में कोर्ट ने टिप्पणी की है कि पीजी डिग्री धारक युवती अपना भला बुरा सब समझती है। सहमति से बने संबंध दुष्कर्म नहीं है।
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