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तेजधार पंच मारकर किया घायल, आरोपी भेजा जेल
Updated Tue, 13 Mar 2018 12:28 AM IST
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गाली गलौच का विरोध किया तो युवक को मारा पंच, घायल
थाना फर्कपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किया कोर्ट में पेश, न्यायिक हिरासत में भेजा
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। कैंप के छोटी पार्क के समीप रविवार शाम करीब चार बजे युवक से एक ड्राइवर गाली-गलौच करने लगा। इसका विरोध करने पर आरोपी ड्राइवर ने युवक को तेजधार पंच मार घायल कर दिया। आसपास लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। थाना फर्कपुर पुलिस ने घायल के बयान पर आरोपी को आईपीसी की धारा-323, 324, 506 के तहत नामजद कर गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
अस्पताल में उपचाराधीन कैंप निवासी योगेश कुमार ने बताया कि रविवार शाम करीब चार बजे वह घर से किसी काम के लिए निकला था, जैसे ही वह कैंप के छोटी पार्क के समीप पहुंचा तो कॉलोनी में ही ड्राइविंग का काम करने वाला कंवलजीत मिल गया। वह आते ही उससे गाली-गलौच करने लगा। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उस पर तेजधार पंच से वार किया। इससे वह घायल हो गया। शोर सुनकर आसपास लोगों को आता देख आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। थाना फर्कपुर से हेड कांस्टेबल संदीप कुमार ने कहा कि घायल के बयान लेने के बाद आरोपी कंवलजीत सिंह पर आईपीसी की धारा-323, 234, 506 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
इधर...पीटकर बेसुध किया मजदूर, अज्ञात पर केस
थाना सदर यमुनानगर के अंतर्गत तीर्थनगर में शनिवार की शाम किसी अज्ञात ने एक मजदूर को पीटकर बेसुध कर दिया। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। होश आने पर परिजनों को बुलाया। वहीं, सूचना पाकर पहुंची थाना सदर यमुनानगर पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अज्ञात पर आईपीसी की धारा-323 व 506 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।
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तीर्थनगर निवासी सुरेंद्रपाल ने बताया कि शाम करीब चार बजे उनका भतीजा अभिषेक किसी काम से घर से निकाला था। इस दौरान तीर्थनगर में ही किसी ने उसे पीटकर घायल कर दिया, जिससे वह बेसुध होकर गिर गया। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी वहीं, अभिषेक का होश आने पर उसने घटना सूचना परिजनों को दी। मामले की जांच कर रहे थाना सदर यमुनानगर से सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा-323 व 506 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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थाना फर्कपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किया कोर्ट में पेश, न्यायिक हिरासत में भेजा
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। कैंप के छोटी पार्क के समीप रविवार शाम करीब चार बजे युवक से एक ड्राइवर गाली-गलौच करने लगा। इसका विरोध करने पर आरोपी ड्राइवर ने युवक को तेजधार पंच मार घायल कर दिया। आसपास लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। थाना फर्कपुर पुलिस ने घायल के बयान पर आरोपी को आईपीसी की धारा-323, 324, 506 के तहत नामजद कर गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
अस्पताल में उपचाराधीन कैंप निवासी योगेश कुमार ने बताया कि रविवार शाम करीब चार बजे वह घर से किसी काम के लिए निकला था, जैसे ही वह कैंप के छोटी पार्क के समीप पहुंचा तो कॉलोनी में ही ड्राइविंग का काम करने वाला कंवलजीत मिल गया। वह आते ही उससे गाली-गलौच करने लगा। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उस पर तेजधार पंच से वार किया। इससे वह घायल हो गया। शोर सुनकर आसपास लोगों को आता देख आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। थाना फर्कपुर से हेड कांस्टेबल संदीप कुमार ने कहा कि घायल के बयान लेने के बाद आरोपी कंवलजीत सिंह पर आईपीसी की धारा-323, 234, 506 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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इधर...पीटकर बेसुध किया मजदूर, अज्ञात पर केस
थाना सदर यमुनानगर के अंतर्गत तीर्थनगर में शनिवार की शाम किसी अज्ञात ने एक मजदूर को पीटकर बेसुध कर दिया। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। होश आने पर परिजनों को बुलाया। वहीं, सूचना पाकर पहुंची थाना सदर यमुनानगर पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अज्ञात पर आईपीसी की धारा-323 व 506 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।
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तीर्थनगर निवासी सुरेंद्रपाल ने बताया कि शाम करीब चार बजे उनका भतीजा अभिषेक किसी काम से घर से निकाला था। इस दौरान तीर्थनगर में ही किसी ने उसे पीटकर घायल कर दिया, जिससे वह बेसुध होकर गिर गया। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी वहीं, अभिषेक का होश आने पर उसने घटना सूचना परिजनों को दी। मामले की जांच कर रहे थाना सदर यमुनानगर से सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा-323 व 506 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।