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नाबालिग से छेड़छाड़ के दो दोषियों को सजा
अमर उजाला ब्यूरो, यमुनानगर
Updated Tue, 11 Aug 2015 12:16 AM IST
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ट्यूशन पढ़ने जा रही नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे छेड़छाड़ करने के दोषी को कोर्ट ने दो साल कैद तथा चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि उसके साथी को एक साल कैद तथा दो हजार रुपये जुर्माना किया है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश रितु गर्ग की कोर्ट ने सुनाया है।
कोर्ट में करीब सात महीने चली सुनवाई के दौरान 11 लोगों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया।
यह था मामला : शहर थाना जगाधरी के अंतर्गत आने वाली एक कॉलोनी में रहने वाली लड़की ने 11 नवंबर, 2014 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह निजी स्कूल में पढ़ती है। स्कूल से छुट्टी के बाद वह विशाल नगर में साढ़े तीन से साढ़े पांच बजे तक ट्यूशन पढ़ती है।
11 नवंबर को जब वह घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली तो उसे कुछ दूरी पर उसके पिता की कार का चालक गांधी नगर बुड़िया चौक निवासी अरशद बाइक पर खड़ा दिखा। उसके साथ उसी कॉलोनी का राहुल भी था। जब वह उनके पास से गुजरी, तो अरशद ने उसे अपने पास बुला लिया। इसी बीच अरशद ने बाइक को चालू कर लिया। राहुल ने उसे खींचकर बाइक पर बिठा लिया।
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पीड़िता के मुताबिक उपरोक्त दोनों उसे एफसीआई गोदाम की खाली जगह पर ले गए। जहां पर उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की। जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे थप्पड़ मारे। जब वह रोने चिल्लाने लगी, तो वे उसे घर के पास छोड़कर फरार हो गए।
जाते समय उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दोनों के खिलाफ भादंसं की धारा 323,365,354 व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हो गई।
कोर्ट ने अरशद को भादंसं की धारा 365 में दो साल कैद तथा दो हजार रुपये जुर्माना, 323 व 506 में छह महीने की कैद, 354 (1) (ए) में एक साल कैद तथा दो हजार रुपये जुर्माना किया है। जबकि राहुल को भादंसं की धारा 354 (1) (ए) में एक साल कैद तथा दो हजार रुपये जुर्माना तथा 11 पॉक्सो एक्ट में छह महीने की सजा की है। उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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कोर्ट में करीब सात महीने चली सुनवाई के दौरान 11 लोगों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया।
यह था मामला : शहर थाना जगाधरी के अंतर्गत आने वाली एक कॉलोनी में रहने वाली लड़की ने 11 नवंबर, 2014 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह निजी स्कूल में पढ़ती है। स्कूल से छुट्टी के बाद वह विशाल नगर में साढ़े तीन से साढ़े पांच बजे तक ट्यूशन पढ़ती है।
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11 नवंबर को जब वह घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली तो उसे कुछ दूरी पर उसके पिता की कार का चालक गांधी नगर बुड़िया चौक निवासी अरशद बाइक पर खड़ा दिखा। उसके साथ उसी कॉलोनी का राहुल भी था। जब वह उनके पास से गुजरी, तो अरशद ने उसे अपने पास बुला लिया। इसी बीच अरशद ने बाइक को चालू कर लिया। राहुल ने उसे खींचकर बाइक पर बिठा लिया।
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पीड़िता के मुताबिक उपरोक्त दोनों उसे एफसीआई गोदाम की खाली जगह पर ले गए। जहां पर उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की। जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे थप्पड़ मारे। जब वह रोने चिल्लाने लगी, तो वे उसे घर के पास छोड़कर फरार हो गए।
जाते समय उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दोनों के खिलाफ भादंसं की धारा 323,365,354 व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हो गई।
कोर्ट ने अरशद को भादंसं की धारा 365 में दो साल कैद तथा दो हजार रुपये जुर्माना, 323 व 506 में छह महीने की कैद, 354 (1) (ए) में एक साल कैद तथा दो हजार रुपये जुर्माना किया है। जबकि राहुल को भादंसं की धारा 354 (1) (ए) में एक साल कैद तथा दो हजार रुपये जुर्माना तथा 11 पॉक्सो एक्ट में छह महीने की सजा की है। उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।