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छेड़छाड़ के दोषी को दो साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो/यमुनानगर
Updated Fri, 01 Aug 2014 12:22 AM IST
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जगाधरी। फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश रितु गर्ग की कोर्ट ने छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी एक युवक को दो साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट में यह केस करीब 10 महीने तक चला। दोनों पक्षोें के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने तेली माजरा निवासी अमर को छेड़छाड़ का दोषी माना और उसे यह सजा सुनाई।
12 सितंबर, 2013 को शहर जगाधरी थाना अंतर्गत एक कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस थाने में तेली माजरा निवासी अमर उर्फ संटी के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी बेटी शहर के सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती है। जब वह घर से स्कूल जाती है, तो अमर उर्फ संटी उसका पीछा करता है।
साथ ही उसे उठाने की धमकी दे रहा है। जिस कारण उसकी बेटी ने स्कूल जाना बंद कर दिया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर अमर उर्फ संटी के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने उसी दिन अमर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हो गई।
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12 सितंबर, 2013 को शहर जगाधरी थाना अंतर्गत एक कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस थाने में तेली माजरा निवासी अमर उर्फ संटी के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी बेटी शहर के सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती है। जब वह घर से स्कूल जाती है, तो अमर उर्फ संटी उसका पीछा करता है।
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साथ ही उसे उठाने की धमकी दे रहा है। जिस कारण उसकी बेटी ने स्कूल जाना बंद कर दिया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर अमर उर्फ संटी के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने उसी दिन अमर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हो गई।
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