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क्रिसमस और नववर्ष पर नहीं कर सकेंगे आतिशबाजी
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यमुनानगर। क्रिसमस और नए साल के जश्न पर भी कोरोना व प्रदूषण का साया पड़ गया है। कोरोना महामारी के चलते जिला प्रशासन ने 2 जनवरी 2021 तक पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों पर किया गया है। डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान प्रदूषण को नियंत्रित रखने तथा लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायतों के अनुरूप यह आदेश जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि एनजीटी ने ऐसे सभी क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाया है, जहां पर वायु प्रदूषण की स्थिति सामान्य से ज्यादा है। जिले का प्रदूषण स्तर के मापदंडों के मुताबिक सामान्य से अधिक होने के कारण यह आदेश लागू किए गए हैं। इन आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त, सभी एसडीएम, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, नगरपालिका रादौर व सढ़ौरा के सचिव व जिला के सभी थाना प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं। आदेशों के मुताबिक 25 दिसंबर 2020 को क्रिसमस और 31 दिसंबर 2020 को नववर्ष के आयोजनों व इस अवधि के दौरान अन्य सभी आयोजनों में पटाखों की बिक्री, पटाखे बजाने और आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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उन्होंने कहा कि एनजीटी ने ऐसे सभी क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाया है, जहां पर वायु प्रदूषण की स्थिति सामान्य से ज्यादा है। जिले का प्रदूषण स्तर के मापदंडों के मुताबिक सामान्य से अधिक होने के कारण यह आदेश लागू किए गए हैं। इन आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त, सभी एसडीएम, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, नगरपालिका रादौर व सढ़ौरा के सचिव व जिला के सभी थाना प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं। आदेशों के मुताबिक 25 दिसंबर 2020 को क्रिसमस और 31 दिसंबर 2020 को नववर्ष के आयोजनों व इस अवधि के दौरान अन्य सभी आयोजनों में पटाखों की बिक्री, पटाखे बजाने और आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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