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Yamuna Nagar News: चुनाव के दिन मतदाताओं को अपने वाहन में नहीं ले जा सकेंगे प्रत्याशी
Thu, 27 Feb 2025 01:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Thu, 27 Feb 2025 01:40 AM IST
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यमुनानगर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी पार्थ गुप्ता ने कहा कि सभी राजनीतिक दल व प्रत्याशी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में आदर्श आचार संहिता का पालना करना सुनिश्चित करें। चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के सहयोग की जरूरत है।
पार्थ गुप्ता ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हो जिससे विभिन्न समुदायों, जातियों, धर्मों के बीच मतभेद, नफरत एवं तनाव पैदा हो। वोट हासिल करने के लिए जातीय एवं सांप्रदायिक अपील न की जाए। कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल न करें। सभी राजनीतिक दल व प्रत्याशी प्रिवेंशन ऑफ डिफेंसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उम्मीदवार एवं राजनीतिक दल किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी निजी भूमि, भवन का उपयोग झंडा फहराने, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने, नारे इत्यादि लिखने के लिए न करें, 28 फरवरी को शाम छह बजे प्रचार बंद हो जाएगा। मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना, धमकाना या अन्य प्रकार का कोई प्रलोभन देना एक कानूनन अपराध है। मतदान के दिन कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक अपने वाहनों में न लेकर जाएं। डीसी ने कहा कि प्रशासन द्वारा तय स्थानों पर ही राजनीतिक सभाओं का आयोजन किया जाए। मतदान पूर्ण होने पर फार्म नंबर 17 चुनाव एजेंट को शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।
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पार्थ गुप्ता ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हो जिससे विभिन्न समुदायों, जातियों, धर्मों के बीच मतभेद, नफरत एवं तनाव पैदा हो। वोट हासिल करने के लिए जातीय एवं सांप्रदायिक अपील न की जाए। कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल न करें। सभी राजनीतिक दल व प्रत्याशी प्रिवेंशन ऑफ डिफेंसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उम्मीदवार एवं राजनीतिक दल किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी निजी भूमि, भवन का उपयोग झंडा फहराने, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने, नारे इत्यादि लिखने के लिए न करें, 28 फरवरी को शाम छह बजे प्रचार बंद हो जाएगा। मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना, धमकाना या अन्य प्रकार का कोई प्रलोभन देना एक कानूनन अपराध है। मतदान के दिन कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक अपने वाहनों में न लेकर जाएं। डीसी ने कहा कि प्रशासन द्वारा तय स्थानों पर ही राजनीतिक सभाओं का आयोजन किया जाए। मतदान पूर्ण होने पर फार्म नंबर 17 चुनाव एजेंट को शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।
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